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जुर्माना माफ और राहत का मौका! Vivad Se Vishwas स्कीम का फायदा उठाने का अंतिम मौका

अगर आप भी इनकम टैक्स विवाद में उलझे हैं तो सरकार की विवाद से विश्वास स्कीम आपके लिए रामबाण है। सिर्फ टैक्स भरें और बचें भारी पेनल्टी व ब्याज से। स्कीम की डेडलाइन 30 अप्रैल 2025 है—मतलब अब समय बेहद कम बचा है। जानें कैसे उठाएं इस स्कीम का पूरा फायदा

By Saloni uniyal
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जुर्माना माफ और राहत का मौका! Vivad Se Vishwas स्कीम का फायदा उठाने का अंतिम मौका
जुर्माना माफ और राहत का मौका! Vivad Se Vishwas स्कीम का फायदा उठाने का अंतिम मौका

इनकम टैक्स-Income Tax से जुड़े लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास स्कीम-Vivad se Vishwas Scheme एक बार फिर चर्चा में है। सरकार ने इस स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 घोषित कर दी है। यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहतरीन अवसर है जिन पर आयकर विभाग द्वारा टैक्स बकाया होने को लेकर कोई विवाद चल रहा है। इस स्कीम के तहत निर्धारित टैक्स राशि का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह राहत मिल सकती है।

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स्कीम का उद्देश्य: लंबित टैक्स विवादों का समाधान

विवाद से विश्वास स्कीम को केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू किया है कि टैक्सपेयर और इनकम टैक्स विभाग के बीच चल रहे विवादों का समाधान आपसी सहमति से किया जा सके। इस स्कीम के जरिए कोर्ट और अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित मामलों को बिना कानूनी प्रक्रिया के खत्म किया जा सकता है।

अगर किसी टैक्सपेयर पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा कोई टैक्स बकाया है, और वो केस किसी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी में लंबित है, तो वो व्यक्ति इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकता है।

कैसे मिलेगा जुर्माने और ब्याज से छुटकारा

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यदि कोई टैक्सपेयर अपने ऊपर लगे विवादित टैक्स अमाउंट का भुगतान स्कीम में निर्धारित समय और दर के अनुसार करता है, तो उस पर लगाया गया Penalty (जुर्माना) और Interest (ब्याज) पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद मामला पूर्ण रूप से निपट गया माना जाएगा और टैक्सपेयर को किसी और कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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किन्हें मिलेगा स्कीम का लाभ

इस स्कीम से उन सभी टैक्सपेयर्स को लाभ मिल सकता है:

  • जिनके ऊपर इनकम टैक्स से जुड़ा विवाद चल रहा है
  • जिनका मामला किसी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या आयकर अपीलीय प्राधिकरण में लंबित है
  • जो तय टैक्स राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं
  • जो कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं और विवाद का जल्द निपटारा करना चाहते हैं

आवेदन की प्रक्रिया और समयसीमा

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 रखी गई है। यानी टैक्सपेयर्स के पास अब सीमित समय रह गया है इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। स्कीम के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें विवाद की जानकारी और टैक्स की स्थिति का उल्लेख करना होता है।

टैक्सपेयर को क्या मिलेगा फायदा

इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टैक्सपेयर को लंबे समय से चले आ रहे विवादों से राहत मिलती है। इसके अलावा:

  • टैक्सपेयर को पेनल्टी से छूट मिलती है
  • ब्याज की पूरी माफी दी जाती है
  • लंबी कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है
  • मामला समाप्त मान लिया जाता है, जिससे भविष्य की जटिलताओं से बचा जा सकता है

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स्कीम क्यों है महत्वपूर्ण

सरकार का मानना है कि देश में कई हजार करोड़ रुपये इनकम टैक्स विवादों के चलते फंसे हुए हैं। इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि टैक्सपेयर भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम इन दोनों समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। इससे टैक्सपेयर को पारदर्शिता और सुविधा मिलती है, वहीं सरकार को टैक्स कलेक्शन में सुधार भी होता है।

स्कीम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • यह स्कीम सिर्फ इनकम टैक्स विवादों के लिए है, अन्य टैक्स जैसे GST आदि के लिए नहीं।
  • पेंडिंग मामले जो 30 जून 2023 तक दाखिल किए गए हैं, उन्हीं पर यह स्कीम लागू होगी।
  • टैक्स की राशि पूरी तरह चुकाने के बाद ही पेनल्टी और ब्याज से राहत मिलेगी।
  • भुगतान के बाद दोबारा उस विवाद को लेकर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।

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