
रोडवेज बसों द्वारा अनधिकृत ढाबों (Unauthorized Dhabas) पर मनमानी रोक को लेकर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन ने ड्राइवर और कंडक्टर के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि तय ढाबों के अलावा कहीं भी बस रोकने पर संबंधित चालक और परिचालक पर ₹1000 का जुर्माना (Penalty) लगाया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा ने इस संबंध में सभी मंडलीय प्रबंधक और सहायक महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर कड़े निर्देश दिए हैं। निगम प्रबंधन ने यात्रियों की बढ़ती शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश प्रभावी किया गया है।
तय ढाबों पर ही रुकेंगी रोडवेज बसें
महाप्रबंधक पवन मेहरा ने विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों के लिए अधिकृत ढाबों की सूची जारी की है। इसके अनुसार, देहरादून-दिल्ली मार्ग (Dehradun-Delhi Route) पर ऋषिकेश, हरिद्वार और श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली साधारण बसें केवल दीपमाला ढाबा, जड़ौदा, मुजफ्फरनगर में ही रुक सकेंगी।
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वहीं दिल्ली से देहरादून लौटते समय ये बसें पंचगंगा ढाबा, भैंसी खतौली कट, खतौली बाईपास पर ही रुकेंगी। देहरादून-नैनीताल और टनकपुर की ओर जाने वाली साधारण बसें आनंद ढाबा, दाउदपुर हाजी नजीबाबाद पर यात्रियों को विश्राम का अवसर देंगी।
काठगोदाम और हल्द्वानी डिपो (Kathgodam-Haldwani Depot) की वॉल्वो बसें (Volvo Buses) दिल्ली वाइब्स गजरौला, मुरादाबाद रोड अमरोहा में ही ठहरेंगी। यह व्यवस्था यात्रियों की सहूलियत और समय की बचत के मद्देनज़र तय की गई है।
अंबाला और चंडीगढ़ मार्ग पर भी नियम तय
देहरादून या हरिद्वार से अंबाला और चंडीगढ़ (Ambala-Chandigarh) जाने वाली बसें हिमाचल ढाबा, मनका मनकी, बरारा, अंबाला में विश्राम करेंगी। जबकि लौटते समय चंडीगढ़ ढाबा, मनका मनकी में बसें रुकेंगी। इसी तरह, देहरादून से दिल्ली जाने वाली ग्रामीण, रुड़की और पर्वतीय डिपो (Gramin, Roorkee, Pahari Depot) की बसें शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा, खतौली में रुकेंगी और लौटते वक्त संगम टूरिस्ट ढाबा खतौली पर ठहरेंगी।
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अनधिकृत ढाबों पर रोकने पर होगी सख्त कार्रवाई
महाप्रबंधक पवन मेहरा ने स्पष्ट कर दिया है कि चेकिंग टीमों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई बस तय ढाबों के अलावा किसी अन्य स्थान पर रुकती पाई गई तो संबंधित ड्राइवर और कंडक्टर पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) भी अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश न सिर्फ यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, बल्कि रोडवेज की छवि और सेवा गुणवत्ता को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
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परिवहन निगम की सख्ती का मकसद
निगम का मकसद यात्रियों को बेवजह की असुविधा से बचाना और अनधिकृत ढाबों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पैदा हो रही आशंकाओं को खत्म करना है। साथ ही, तय ढाबों पर रुकने से बसों का संचालन समयबद्ध रहेगा और रोडवेज सेवाओं की विश्वसनीयता (Reliability) में इजाफा होगा।