![किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि यंत्रों पर मिल रही लाखों की भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं पूरा लाभ](https://newzoto.com/wp-content/uploads/2025/02/Good-news-for-farmers-1024x576.jpg)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी क्रम में, सरकार ने किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य के किसान विभिन्न प्रकार की मशीनरी पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी खेती अधिक कुशल और लाभकारी बन सके। कृषि निदेशालय के अनुसार, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी, 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 4 फरवरी, 2025 निर्धारित की गई है।
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आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता मानदंड
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान ड्रोन, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ) सहित अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी, 2025 रात 12:00 बजे तक निर्धारित की गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा कर दें, ताकि वे योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
आवेदन प्रक्रिया: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर जाना होगा। वहां से वे अपने विकास खंडवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के तहत बेलिंग मशीन, हे-रेक, रीपर कम बाइंडर और सुपर सीडर के लिए भी आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए:
- आवेदन करने के लिए किसान को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
- अपने विकास खंड के अनुसार उपलब्ध मशीनों की सूची देखें।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और ज़रूरी कृषि दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद फाइनल सबमिट करें।
यदि किसी किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर कार्यरत नहीं है, तो वह परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू) उपयोग कर सकता है। एक किसान परिवार (पति या पत्नी में से कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए आवेदन कर सकता है।
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही इस सब्सिडी योजना में सभी जातियों और श्रेणियों के किसान पात्र हैं। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अलग-अलग अनुदान मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- सभी किसान और एफपीओ (कृषि उत्पादक संगठन) अनुदान संख्या 11 के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- अनुसूचित जाति के किसान और किसान समूह अनुदान संख्या 83 के तहत विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अनुसूचित जनजाति के किसान और एफपीओ अनुदान संख्या 81 के तहत आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क और अन्य शर्तें
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की हैं:
- जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि 1 लाख रुपये से अधिक होगी, उनके लिए किसानों को 5000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी।
- चयनित किसानों को यंत्र की खरीद के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा।
- किसान को अपने खरीदे गए यंत्र की रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- केवल उन्हीं यंत्रों पर अनुदान मिलेगा, जो विभाग में सूचीबद्ध निर्माताओं से खरीदे जाएंगे और upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर होंगे।
- यदि कोई किसान ई-लॉटरी में चयनित नहीं होता है, तो उसकी जमानत राशि बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।