
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब वे परिवार जो राज्य से बाहर पलायन कर चुके हैं या जिनके सभी सदस्य हरियाणा में नहीं रहते, उनके परिवार पहचान नंबर (PPP ID) को रद्द किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लाभार्थी डेटा को सटीक और अद्यतन बनाए रखना है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ न मिल सके।
मुखिया के अनुरोध पर सदस्य हटाने की प्रक्रिया
यदि परिवार का मुखिया किसी सदस्य को परिवार पहचान पत्र से हटाना चाहता है, तो उसे हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (Haryana Parivar Pehchan Authority) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के समक्ष अनुरोध करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित सदस्य का PPP नंबर रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम सरकारी योजनाओं के सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
PPP डेटा की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम
हरियाणा सरकार ने परिवार सूचना डेटा कोष (Parivar Pehchan Patra data security measures) की सुरक्षा को और मजबूत किया है। अब सरकारी एजेंसियों को भी गैर सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा साझा करने की अनुमति नहीं होगी। इससे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की गोपनीयता बनी रहेगी और डेटा के दुरुपयोग की संभावना कम होगी।
किन एजेंसियों को मिलेगा PPP डेटा एक्सेस?
PPP डेटा का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों के सत्यापन के लिए किया जा सकेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) और हरियाणा लोकसेवा आयोग (Haryana Public Service Commission) जैसे सरकारी संस्थानों को ही इस डेटा तक पहुंचने की अनुमति होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार की स्वामित्व वाली संस्थाओं को ही इसका उपयोग करने का अधिकार मिले।
यह भी पढ़ें- सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नहीं जा सकेंगे महाकुंभ, लागू किया गया एस्मा
जाति सत्यापन की नई प्रक्रिया
परिवार पहचान पत्र में जाति सत्यापन की जिम्मेदारी अब पटवारी और कानूनगो को दी गई है। प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- परिवार द्वारा दर्ज जाति की जानकारी को बिना किसी बदलाव के संबंधित पटवारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।
- यदि स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्ज जाति समान होती है, तो इसे सत्यापित माना जाएगा।
- अगर दोनों में अंतर होता है, तो इसे पुनः सत्यापन के लिए भेजा जाएगा और कानूनगो को इसकी जानकारी दी जाएगी।
- पटवारी और कानूनगो दोनों की रिपोर्ट समान होने पर इसे अंतिम सत्यापन माना जाएगा। अन्यथा, अंतिम निर्णय मंडल राजस्व अधिकारी (Mandal Revenue Officer) द्वारा लिया जाएगा।
जन्मतिथि सुधार की प्रक्रिया
अब परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि सुधार (PPP birth date correction Haryana) की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके विभागीय डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाण मान लिया जाएगा।
- सेवानिवृत्त जवानों के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र (Defence service discharge certificate) को मान्यता दी जाएगी।
- आम नागरिकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
PPP डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया
परिवार पहचान पत्र के डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं।
- सभी डेटा को पटवारी और कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- यदि जाति, जन्मतिथि, निवास स्थान या अन्य कोई विवरण गलत पाया जाता है, तो उसे तय प्रक्रियाओं के तहत अपडेट किया जाएगा।
- जाति सत्यापन प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी को सूचित किए बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
हरियाणा सरकार का यह कदम सरकारी योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कई परिवार जो लंबे समय से राज्य से बाहर हैं, वे अब भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। फर्जी लाभार्थियों को हटाने और PPP डेटा को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
जनता को इससे क्या लाभ होगा?
- नागरिक अब आसानी से परिवार पहचान पत्र में संशोधन करवा सकेंगे।
- सरकारी योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेंगे।
- जाति सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे गलत जाति प्रमाणन के मामले कम होंगे।
- PPP डेटा की सुरक्षा मजबूत होगी और इसका उपयोग केवल सरकारी कार्यों तक सीमित रहेगा।