
ट्रैफिक पुलिस द्वारा गलत चालान काटा जाना एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वाहन चालक सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करता है, फिर भी किसी कारणवश ट्रैफिक पुलिस द्वारा उस पर चालान लगा दिया जाता है। अगर आपने हेलमेट पहना है, गाड़ी के सारे कागज़ पूरे हैं, रेड लाइट क्रॉस नहीं की, तो भी चालान कट जाए तो यह न सिर्फ गलत है बल्कि परेशान करने वाला भी है। लेकिन इस समस्या का समाधान अब आपके पास है, और वो भी पूरी तरह कानूनी तरीके से।
लोक अदालत में करें अपील, मिल सकता है तुरंत न्याय
अगर ट्रैफिक पुलिस ने बिना किसी ठोस वजह के आपका चालान काट दिया है, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। आप इस चालान को लोक अदालत यानी People’s Court में चैलेंज कर सकते हैं। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां मामूली ट्रैफिक उल्लंघनों के मामलों की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई होती है। आपको कोर्ट जाकर जज के सामने अपने पक्ष को सही तरीके से रखना होगा।
आपको उस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताना होगा, जिसमें यह साबित हो सके कि आप निर्दोष हैं। यदि कोर्ट को आपकी दलील वाजिब लगती है, तो वह आपके चालान को रद्द कर सकता है और आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यह एक कानूनी अधिकार है, और इसका लाभ हर नागरिक को मिलना चाहिए।
parivahan पोर्टल पर करें डिजिटल शिकायत
अगर आप कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की Ministry of Road Transport and Highways की आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जाकर आप “Grievance Ticket” सेक्शन में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करते समय आपको चालान से संबंधित सारी जानकारी जैसे वाहन नंबर, चालान नंबर, घटना की तारीख और समय, स्थान आदि भरना होगा। साथ ही, जहां तक संभव हो सके, प्रूफ जैसे GPS रिकॉर्ड, वीडियो फुटेज, ट्रैफिक कैमरा रिकॉर्ड या गवाह भी अपलोड करना उपयोगी हो सकता है।
ई-मेल के जरिए भी बता सकते हैं अपनी आपत्ति
डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा आप ई-मेल के जरिए भी अपनी शिकायत संबंधित ट्रैफिक विभाग को भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप अपनी शिकायत को info@delhitrafficpolice.nic.in पर भेज सकते हैं। ई-मेल में चालान नंबर, गाड़ी की डिटेल्स और पूरी घटना का वर्णन करना ज़रूरी होता है।
शिकायत के साथ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जैसे चालान की कॉपी, GPS डाटा, या फोटो सबूत भेज सकें, तो आपके केस की वैधता और बढ़ जाती है। ट्रैफिक पुलिस को ऐसे मामलों की जांच करनी होती है और वे आपको ई-मेल पर ही जवाब भी देते हैं।
कंट्रोल रूम में कॉल कर दर्ज करें शिकायत
अगर आप तुरंत एक्शन चाहते हैं, तो आप सीधे ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल भी कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराने के लिए आप 011-25844444 या 1095 पर कॉल कर सकते हैं।
कॉल करते समय अपने वाहन से संबंधित डिटेल्स, चालान नंबर और घटनास्थल की जानकारी हाथ में रखें। इससे अधिकारी आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपकी शिकायत का निपटारा जल्दी हो सकेगा। कई मामलों में कॉल पर दी गई जानकारी के आधार पर भी प्राथमिक जांच शुरू की जा सकती है।
कानून का करें सहारा, गलत चालान का करें विरोध
यह ज़रूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। अगर आपने किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है, तो आपको जबरन चालान नहीं भरना चाहिए। भारत में हर नागरिक को अपने पक्ष को रखने और न्याय पाने का अधिकार है, और इसीलिए लोक अदालत जैसी संस्थाएं मौजूद हैं।
गलत चालान को चुनौती देकर न सिर्फ आप अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि सिस्टम को भी सुधारने में योगदान दे सकते हैं। यह एक जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी है कि आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएं।