
दिल्ली में बिना हेलमेट बाइक-स्कूटी चलाने वाले अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस संबंध में एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक हेडक्वार्टर) सत्य वीर कटारा द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सभी ट्रैफिक कर्मियों को दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है।
सड़क हादसों में दोपहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या में मौत
अधिकारियों के अनुसार, बीते वर्ष दिल्ली की सड़कों पर हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में 40 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहन चालकों की थीं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में कुल 1,551 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जिनमें से 611 वाहन चालक थे। इसके अलावा 2,233 लोग घायल भी हुए। ट्रैफिक विभाग के अनुसार, इन मौतों का एक बड़ा कारण हेलमेट न पहनना या गलत तरीके से पहनना था।
ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर (यातायात) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि जिन दोपहिया चालकों की दुर्घटनाओं में मौत हुई, उनमें से कई बिना हेलमेट थे या उन्होंने खराब गुणवत्ता वाला हेलमेट पहना था। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करना, जैसे कि रेड लाइट जंप करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना और ट्रैफिक फ्लो के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाना भी इन दुर्घटनाओं के अहम कारणों में शामिल रहा।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त प्रावधान
मौजूदा कानूनों के अनुसार, मोटर वाहन (Motor Vehicle) अधिनियम की धारा 129 के तहत यह अनिवार्य है कि चार वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो दोपहिया वाहन चला रहा हो या उस पर सवार हो, सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षात्मक और अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहने। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर वाहन चालक पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्य वीर कटारा द्वारा जारी सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है कि अब हेलमेट नियमों का उल्लंघन केवल चालान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे मामलों में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जब्त किया जाएगा और उसे अयोग्य या रद्द घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206 (4) और धारा 19 के तहत की जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस को दिए गए कड़े निर्देश
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सभी हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के अधिकारी अब हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं। सर्कुलर में यह भी उल्लेख है कि यदि कोई चालक लगातार नियमों की अनदेखी करता है, तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
ट्रैफिक विभाग का कहना है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है ताकि नागरिकों को सुरक्षित यात्रा का वातावरण मिल सके और राजधानी में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हेलमेट की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है।
हेलमेट की गुणवत्ता और सही इस्तेमाल पर जोर
ट्रैफिक पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि हेलमेट पहनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल और गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है। हल्के या नकली हेलमेट दुर्घटना के समय कोई सुरक्षा नहीं दे पाते, जिससे सिर पर गंभीर चोटें लगती हैं और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोपहिया वाहन चालकों से आग्रह किया गया है कि वे BIS मान्यता प्राप्त हेलमेट ही पहनें।
दिल्ली पुलिस इस दिशा में अभियान चलाकर लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक भी कर रही है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाएगी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक पुलिस के इस नए निर्देश से साफ है कि अब नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी की सड़कों पर वाहन चलाने वालों से अपेक्षा की जा रही है कि वे नियमों का पालन करें और खुद की तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
जैसे-जैसे सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो गया है। इस कदम से उम्मीद है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और हेलमेट पहनने की आदत को मजबूती मिलेगी।