
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई दिव्यांग पेंशन योजना (Divyang Pension Scheme Delhi) शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य इस योजना के योग्य है, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है।
दिल्ली में दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य
दिल्ली सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को हर महीने एक सुनिश्चित राशि प्रदान करती है ताकि वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपना जीवन यापन कर सकें। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को समाज में समान अवसर और गरिमामय जीवन भी प्रदान करना है।
दिव्यांगजनों को हर महीने कितनी पेंशन मिलती है?
पहले दिल्ली में पात्र दिव्यांग नागरिकों को हर महीने ₹2500 की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर ₹3000 कर दी गई है। यह पेंशन राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
Divyang Pension Yojana Delhi का लाभ पाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले आवेदक की उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए और वह पिछले 5 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। साथ ही दिव्यांगता का स्तर 40% या उससे अधिक होना चाहिए और इसके लिए सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदक की पारिवारिक सालाना आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उसे किसी अन्य सरकारी पेंशन या सहायता का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे – आधार कार्ड, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा उम्र और निवास से संबंधित वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य हैं, जैसे – राशन कार्ड, वोटर ID, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, बिजली या पानी का बिल आदि।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन केवल e-District Delhi Portal के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे लॉगिन कर योजना में आवेदन किया जा सकता है।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
सबसे पहले https://edistrict.delhigovt.nic.in पोर्टल के Citizen Corner में जाएं और ‘New User Registration’ पर क्लिक करें। आधार कार्ड और कैप्चा कोड भरकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
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दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
लॉगिन करने के बाद ‘Apply Online’ टैब में जाएं और ‘Department of Social Welfare’ के तहत ‘Disability Pension Scheme’ को चुनें। फिर आवेदन फॉर्म भरें जिसमें आपकी सामाजिक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, पेशा, वार्षिक आय, निवास प्रमाण आदि की जानकारी मांगी जाएगी।
इसके बाद दिव्यांगता से संबंधित विवरण भरना होगा, जैसे दिव्यांगता स्थायी है या अस्थायी, कितने प्रतिशत है, किस प्रकार की है और किस अस्पताल द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
फिर बैंक खाता विवरण भरें – बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC और MICR कोड के साथ खाता नंबर। ध्यान दें कि बैंक खाता केवल सिंगल ऑपरेटेड होना चाहिए।
अंत में सभी दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें। इनमें पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, दिव्यांगता प्रमाणपत्र और एक स्वघोषणा पत्र (Self Declaration Form) आवश्यक हैं।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
जब आप आवेदन कर देते हैं, उसके बाद आप e-District पोर्टल के ‘Report Section’ में जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से ‘Application Submission Status’ चेक कर सकते हैं। वहां यह जानकारी मिलेगी कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है, पेंडिंग है या रिजेक्ट।
अगर दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र नहीं हो तो?
यदि आपके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप दो स्थानीय गवाहों के दस्तावेज पेश कर सकते हैं। ये गवाह स्थानीय सांसद, विधायक, RWA अध्यक्ष, महिला मंडल प्रमुख, ICDS पर्यवेक्षक या दिल्ली सरकार के राजपत्रित अधिकारी हो सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट
अगर आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8595 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आधिकारिक पोर्टल https://edistrict.delhigovt.nic.in पर भी आवश्यक जानकारी मिल सकती है।
दिव्यांगता से जुड़े जरूरी सवाल और जवाब
दिल्ली में यह योजना 5 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक के दिव्यांगजनों को कवर करती है। 60 वर्ष की उम्र के बाद यह पेंशन योजना स्वतः वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाती है। इसके अलावा, 100% दिव्यांगता वाले व्यक्ति की देखभाल करने वाले को DTC बस किराए में 50% की छूट भी मिलती है।