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Pension News: पेंशनधारकों के लिए बड़ा फैसला! 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे ये नियम

सरकार ने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) और एनपीएस वात्सल्य में किए बड़े बदलाव! अब बिना जुर्माने के निकासी और टैक्स छूट का मिलेगा लाभ। क्या आप इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं? जानिए सभी अहम डिटेल्स!

By Saloni uniyal
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Pension News: पेंशनधारकों के लिए बड़ा फैसला! 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे ये नियम

बजट 2025 में सरकार ने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खातों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब 29 अगस्त 2024 के बाद NSS-87 और NSS-92 खातों से धन निकालने पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के हित में लिया गया है जिनके NSS खाते निष्क्रिय पड़े हैं और जिन पर ब्याज नहीं दिया जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार NSS खाताधारकों को उनकी रकम बिना किसी दंड के निकालने की सुविधा प्रदान करेगी। यह फैसला उन निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, जिन्होंने सालों पहले NSS में निवेश किया था लेकिन अब इसे जारी रखने में असमर्थ हैं।

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राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) की प्रासंगिकता

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक लोकप्रिय योजना है, जो विशेष रूप से मिडिल क्लास और कम आय वर्ग के लोगों को बचत के लिए प्रेरित करती है। यह योजना डाकघर के माध्यम से उपलब्ध होती है और इसमें निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ भी मिलता है।

सरकार की इस योजना का उद्देश्य आम जनता को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सुनिश्चित बचत के लिए एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करना है। इससे न केवल कर बचत का लाभ मिलता है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक स्थिर निवेश विकल्प बनता है।

एनपीएस वात्सल्य योजना में अहम बदलाव

सरकार ने नाबालिगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में भी बड़े सुधार किए हैं। अब इस योजना में माता-पिता या अभिभावक द्वारा किए गए अंशदान पर कर छूट उपलब्ध होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50,000 निर्धारित की गई है। यह छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था में मान्य होगी।

इसके अलावा, यदि किसी नाबालिग की असमय मृत्यु हो जाती है और उसके एनपीएस वात्सल्य खाते को बंद किया जाता है, तो उस खाते में जमा राशि को माता-पिता या अभिभावक की आय का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

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विशेष लाभ और कर छूट

एनपीएस वात्सल्य योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नाबालिग की शिक्षा, गंभीर बीमारियों के इलाज या 75% से अधिक विकलांगता की स्थिति में आंशिक निकासी की अनुमति होगी। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निकासी की गई राशि माता-पिता की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, बशर्ते यह उनके द्वारा किए गए कुल अंशदान के 25% से अधिक न हो।

नए नियम 1 अप्रैल 2026 से होंगे लागू

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। इस फैसले से माता-पिता को अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

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एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत और उद्देश्य

केंद्रीय बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की थी, जिसे आधिकारिक रूप से 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बचत की आदत विकसित करना और उन्हें वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना है।

इस योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान कर सकते हैं। इससे उन्हें रिटायरमेंट की योजना बनाने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहें।

एनपीएस वात्सल्य योजना को कर लाभ से जोड़ा गया

18 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई इस योजना को केंद्रीय बजट 2025 में और अधिक आकर्षक बनाया गया है। अब इसके तहत धारा 80CCD (1B) के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा, जो पहले स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना अब निवेशकों के लिए पहले से अधिक लाभकारी हो गई है।

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