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हरियाणा में हजारों कर्मचारियों को झटका! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन – हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

क्या इंडियन रिज़र्व बटालियन के जवानों के साथ हुआ अन्याय? हाई कोर्ट के इस फैसले ने क्यों बढ़ाई उनकी मुश्किलें? जानिए सरकार और कोर्ट के बड़े तर्क जो बदल सकते हैं पुलिस प्रमोशन का पूरा सिस्टम!

By Saloni uniyal
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हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) कर्मियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल करने की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला हरियाणा पुलिस के उन कर्मियों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो प्रमोशन में समान अवसर की मांग कर रहे थे।

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हाई कोर्ट में दायर याचिका और कर्मियों का तर्क

हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल के कर्मियों के समान इंस्पेक्टर पद की पदोन्नति में शामिल किया जाए। उनका तर्क था कि उन्हें भी अन्य पुलिस बलों के कर्मियों के साथ समान ट्रेनिंग दी जाती है और वे भी समान प्रकार की ड्यूटी निभाते हैं। इसलिए, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें भी समान रूप से पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए।

हरियाणा सरकार का पक्ष

हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों पर गठित किया गया था। सरकार ने यह भी बताया कि इस बटालियन की भर्ती प्रक्रिया, ट्रेनिंग और तैनाती केंद्रीय बलों की नीतियों के अनुसार होती है और इसे पूरे देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। दूसरी ओर, हरियाणा पुलिस के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन हैं, जिनकी भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार होती है।

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हाई कोर्ट का निर्णय और प्रभाव

कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस के अन्य कैडरों से भिन्न है। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग-अलग नियम निर्धारित करे।

इस फैसले का सीधा असर हरियाणा पुलिस के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों पर पड़ेगा। अब वे सामान्य पुलिस बल के साथ इंस्पेक्टर पद के लिए पदोन्नति में शामिल नहीं हो सकेंगे। उन्हें अपनी ही कैडर संरचना में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन हरियाणा आर्म्ड पुलिस और कमांडो बल के कर्मियों के समान पदोन्नति के लिए वे पात्र नहीं होंगे।

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