अगर आपके पास फटा, गला या पुराना नोट (Torn Currency Note) है और दुकानदार या ऑटो वाले भईया उसे लेने से इनकार कर रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक कुछ शर्तों के तहत बैंक में ऐसे नोटों को बदला जा सकता है। हालांकि, सभी तरह के कटे-फटे नोट बैंक में बदले नहीं जाते।
अगर नोट की ज्यादा हालत खराब है या उसके Security features affected हो गए हैं, तो बैंक इसे बदलने से मना कर सकता है। अगर आप नहीं जानते कि कौन से नोट बदले जाएंगे और कौन से नहीं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए विस्तार से समझते हैं RBI के नोट बदलने के नियम और वे कौन से नोट हैं जिन्हें बैंक में जमा करने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है।
क्या है नोट बदलने को लेकर RBI के नियम?
RBI ने Bank Note Exchange Policy के तहत यह स्पष्ट किया है कि बैंक के पास मौजूद व्यक्ति अपने कटे-फटे नोटों को बदल सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आप अपने नजदीकी सरकारी या निजी बैंक (Chest Bank) में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं।
हालांकि, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नोट कितना क्षतिग्रस्त (Mutilated Note) है और उसकी पहचान संभव है या नहीं।
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RBI के मुताबिक नोट बदलने के नियम इस प्रकार हैं:
RBI के नियमों के मुताबिक अगर आपका नोट फटा हुआ है लेकिन उसका सीरियल नंबर और सुरक्षा फीचर्स सही हैं, तो बैंक इसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता।
अगर आपके पास ₹5000 तक के कटे-फटे नोट हैं, तो आप इन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बैंक में बदल सकते हैं। लेकिन ₹5000 से ज्यादा की रकम के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
अगर नोट का आकार बहुत छोटा हो गया है या उसकी सुरक्षा विशेषताएँ खत्म हो गई हैं, तो बैंक उसे स्वीकार करने से मना कर सकता है।
कौन से फटे नोट बैंक में नहीं बदले जाते?
हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि कुछ नोटों को बैंक में बदला नहीं जा सकता है। ऐसे मामलों में केवल RBI के इशू ऑफिस (RBI Issue Office) में ही इन नोटों को बदला जा सकता है।
बैंक में नहीं बदले जाने वाले नोट:
- अगर नोट पूरी तरह से जल चुका है, तो उसे बदलना मुश्किल हो सकता है।
- अगर नोट कई छोटे-छोटे टुकड़ों में फटा हुआ है, तो उसे बैंक नहीं बदलेगा।
- अगर नोट को टेप या गोंद से चिपकाया गया है, तो उसकी जांच के बाद ही बदला जाएगा।
- अगर नोट की Security Features नष्ट हो चुकी हैं, तो बैंक उसे नहीं बदलेगा।
अगर बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?
अगर बैंक आपके सही कटे-फटे नोट को बदलने से इनकार कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए RBI ने कई विकल्प दिए हैं।
- अगर बैंक नोट बदलने से इनकार करता है, तो आप पहले ब्रांच मैनेजर से शिकायत करें।
- अगर बैंक फिर भी समाधान नहीं करता, तो आप RBI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- इसके अलावा, आप RBI के लोकपाल (Banking Ombudsman) से भी संपर्क कर सकते हैं।
कटे-फटे नोट बदलने को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या सभी बैंक कटे-फटे नोट बदलने के लिए बाध्य हैं?
- हां, RBI के नियमों के तहत सभी सरकारी और निजी बैंक नोट बदल सकते हैं, बशर्ते वे नोट एक्सचेंज करने के नियमों को पूरा करते हों।
2. क्या फटे नोट ATM में जमा किए जा सकते हैं?
- नहीं, ATM में फटे या गले हुए नोट स्वीकार नहीं किए जाते। आपको इन्हें बैंक ब्रांच में ही बदलवाना होगा।
3. क्या बुरी तरह जला हुआ नोट बदला जा सकता है?
- नहीं, अगर नोट पूरी तरह से जल चुका है, तो बैंक उसे नहीं बदलेगा। ऐसे नोटों को केवल RBI इशू ऑफिस में जमा किया जा सकता है।
अगर आपका बैंक सही नोट बदलने से मना कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई दुकानदार आपके फटे नोट को लेने से इनकार करे, तो आप RBI के नियमों की जानकारी लेकर बैंक में जाकर उसे बदलवा सकते हैं।