![नया ट्रैफिक नियम! 90 दिन में चालान नहीं भरा तो सीधा जब्त होगी गाड़ी – जानें पूरा नियम](https://newzoto.com/wp-content/uploads/2025/02/new-traffic-rules-1024x576.jpg)
गुरुग्राम में रहने वाले वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। ट्रैफिक पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत अगर किसी वाहन चालक का चालान कटा है, तो उसे 90 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम गुरुवार से प्रभावी हो चुका है, और ट्रैफिक पुलिस इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रही है।
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डीसीपी ट्रैफिक ने जारी किए निर्देश
डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने सभी ट्रैफिक अधिकारियों के साथ बैठक कर यह स्पष्ट किया कि शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और वाहन चालकों को सूचित करेंगे कि चालान की राशि को तय समय में जमा कर दिया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि कई वाहन चालक लंबे समय से अपने चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसलिए, यह नया नियम लागू किया गया है ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके और अनुशासन बनाए रखा जाए।
10 फरवरी तक बकाया चालान का भुगतान करें
डीसीपी विज के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस अब वाहनों की दोबारा जांच करेगी, और यदि किसी वाहन पर 90 दिनों से अधिक पुराना चालान बकाया पाया जाता है, तो उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुराने बकाया भुगतानों के लिए अंतिम तिथि 10 फरवरी तय की गई है। वाहन मालिकों को इस तिथि से पहले अपने बकाया चालान का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके वाहन जब्त किए जा सकते हैं।
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पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर चालान का भुगतान करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
दिल्ली में भी बढ़ी सख्ती
दिल्ली में भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। हाल ही में बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) के चल रही गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। अक्टूबर 1 से नवंबर 22 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 1.64 लाख चालान जारी किए, जिनकी कुल राशि 164 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर और भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
इस दौरान, 6,531 पुरानी गाड़ियां जब्त की गईं और 13,762 ट्रकों को दिल्ली सीमा से वापस भेज दिया गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार और प्रशासन अब ट्रैफिक नियमों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं।
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ट्रैफिक नियमों का पालन करें और परेशानी से बचें
गुरुग्राम और दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के प्रति बढ़ती सख्ती को देखते हुए वाहन चालकों को चाहिए कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें और चालान का समय पर भुगतान करें। किसी भी तरह की लापरवाही न केवल भारी जुर्माने का कारण बन सकती है, बल्कि वाहन जब्ती जैसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है।
इसलिए, यदि आपका भी चालान बकाया है, तो जल्द से जल्द इसे निपटाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।