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Toll Tax: अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स! सरकार का बड़ा ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

क्या आपको भी टोल टैक्स से छूट मिल सकती है? जानिए किन VIPs, सरकारी सेवाओं और खास वाहनों को टोल देने की जरूरत नहीं पड़ती – पूरी जानकारी यहां पढ़ें!

By Saloni uniyal
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भारत में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर यात्रा करने वाले अधिकतर यात्रियों को टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। यह शुल्क सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए लिया जाता है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों और वाहनों को इस शुल्क से छूट दी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता और इसके पीछे की वजह क्या है?

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Toll Tax की वसूली और इसके नियम

टोल टैक्स की दरें वाहन के प्रकार और यात्रा की दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। भारी वाहन, जैसे ट्रक और बसें, सड़कों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इनसे अधिक शुल्क वसूला जाता है। जबकि छोटे वाहनों के लिए यह दरें अपेक्षाकृत कम होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, टोल टैक्स की यह दरें पूरे देश में एक समान होती हैं और समय-समय पर इनमें बदलाव किया जाता है।

किन वाहनों को टोल टैक्स में छूट मिलती है?

कुछ विशेष प्रकार के वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। इनमें वे वाहन शामिल हैं जो आपातकालीन सेवाओं से जुड़े होते हैं, जैसे:

  • एम्बुलेंस: चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं में बाधा न आए, इसलिए एंबुलेंस को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है।
  • फायर ब्रिगेड: आग लगने जैसी आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई की जा सके, इसलिए इन वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है।
  • पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वाहन: कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा कार्यों को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए इन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।

सैन्य और सुरक्षा बलों के वाहन

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सैन्य और अन्य रक्षा वाहन भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। इनमें सेना, एयरफोर्स और नेवी के आधिकारिक वाहन शामिल होते हैं। इन वाहनों को किसी भी टोल बूथ पर रुककर शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनकी कार्यक्षमता और संचालन में कोई बाधा न आए।

किन VIP व्यक्तियों को टोल टैक्स में छूट मिलती है?

सरकार ने कुछ विशिष्ट पदों पर कार्यरत महत्वपूर्ण व्यक्तियों (VIPs) को टोल टैक्स में छूट देने का नियम बनाया है। इनमें शामिल हैं:

  • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री: देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन इन व्यक्तियों के वाहन टोल टैक्स से मुक्त होते हैं।
  • राज्यपाल और मुख्यमंत्री: प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी इस छूट का लाभ मिलता है।
  • संसद सदस्य (MPs) और विधायक (MLAs): अपने आधिकारिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले संसद सदस्य और विधायक टोल टैक्स से छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  • उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को टोल टैक्स से राहत दी गई है।
  • युद्ध वीरता पुरस्कार विजेता: देश के लिए अद्वितीय सेवा देने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं को भी इस शुल्क से छूट दी गई है।

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सार्वजनिक परिवहन को टोल टैक्स में छूट

सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है। इससे आम जनता को किफायती दरों पर यात्रा की सुविधा मिलती है। विशेष रूप से राज्य परिवहन निगम की बसें, जो लाखों यात्रियों को रोजाना परिवहन की सुविधा देती हैं, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।

दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स में छूट

भारत में किसी भी दोपहिया वाहन (बाइक, स्कूटर आदि) से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि छोटे वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और वे सुगमता से यात्रा कर सकें। NHAI के नियमों के अनुसार, यह छूट पूरे देश में लागू होती है।

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