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हरियाणा के इस जिले में जमीन खरीदने-बेचने पर अचानक रोक! जानिए सरकार का बड़ा फैसला

क्या आपकी जमीन भी इस लिस्ट में है? प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश – अवैध प्लॉट खरीदने वालों को होगा भारी नुकसान! जानिए पूरी खबर और प्रभावित इलाकों की पूरी लिस्ट!

By Saloni uniyal
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हरियाणा के झज्जर जिले के बादली क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने बादली क्षेत्र में बिना लाइसेंस, CLU और NOC के हो रहे अवैध कॉलोनियों के विकास पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जमीन की खरीद और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण कार्यों को रोकने और सरकारी नियमों के तहत सही विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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बिना अनुमति के जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक

प्रशासन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बादली क्षेत्र में बिना उचित अनुमति के किसी भी प्रकार का भूमि सौदा न होने दिया जाए। बिना वैध दस्तावेजों के हो रही जमीनों की बिक्री पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों को रोकने में मदद मिलेगी और आम जनता को ठगी से बचाया जा सकेगा।

प्रभावित क्षेत्रों की सूची जारी

प्रशासन ने उन क्षेत्रों और खसरा नंबरों की सूची जारी की है, जहां अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था और जहां पर किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इन गांवों की जमीनों पर लगी रोक

याकूबपुर: खसरा नंबर 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1।

दादरी तोय: खसरा नंबर 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4एमआईएन, 7एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2।

श्योजीपुरा: खसरा नंबर 24//13, 14, 18, 26।

औरंगपुर: खसरा नंबर 37//11।

इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौते को पंजीकृत करने पर रोक लगा दी गई है।

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अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को नष्ट करने और दोषियों पर आर्थिक दंड लगाने की योजना बनाई गई है।

जनता को किया जा रहा जागरूक

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की जमीन खरीदने से पहले संबंधित अधिकारियों से पूरी जांच-पड़ताल कर लें। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से भविष्य में कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है।

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