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RBI का बड़ा फैसला! सिबिल स्कोर के लिए नए 6 नियम लागू, 1 तारीख से बदल जाएंगे लोन के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट स्कोर अपडेट को लेकर नया नियम लागू किया है। अब आपका स्कोर हर 15 दिन में होगा अपडेट, जिससे आपको लोन के लिए अपनी योग्यता का सटीक अंदाजा लगेगा। जानें, इसके आपके वित्तीय फैसलों पर क्या असर पड़ेगा!

By Saloni uniyal
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में क्रेडिट स्कोर (CIBIL Score) को लेकर एक नया और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है, जिसका असर पूरे वित्तीय क्षेत्र पर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से आरबीआई के पास कई शिकायतें आ रही थीं कि क्रेडिट स्कोर को लेकर पारदर्शिता की कमी है, और कई बार ग्राहकों को यह नहीं पता चलता था कि उनका स्कोर क्या है, या उन्हें लोन की अनुमति क्यों नहीं मिल रही। इन समस्याओं के समाधान के लिए आरबीआई ने 5 नए नियम बनाए थे, और अब एक और नया नियम जोड़ा गया है।

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नया नियम क्या है और यह आपके लिए कैसे फायदेमंद है?

अब से हर 15 दिन में आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने क्रेडिट स्कोर की ताजगी का तुरंत पता चलेगा, और आप अपनी लोन योग्यता को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यह अपडेट हर महीने के 15 तारीख को और महीने के अंत में किया जाएगा। इस बदलाव से न केवल लोन की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्कोर की स्थिति पर पूरी नजर रखने का मौका मिलेगा।

क्या बदलाव आए हैं और इसका असर कैसे होगा?

अब, जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी (NBFC) किसी ग्राहक का क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, तो उसे इस बारे में एसएमएस या ईमेल के जरिए ग्राहक को सूचित करना होगा। इससे ग्राहकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके क्रेडिट स्कोर में क्या बदलाव आया है। साथ ही, यदि बैंक किसी ग्राहक की लोन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है, तो उसे रिजेक्शन की वजह बताना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक अपने स्कोर को सुधारने के उपाय जान सके।

सीधी जानकारी के लिए आरबीआई का नया कदम

आरबीआई के नए नियमों के तहत, हर साल एक बार ग्राहक को अपने क्रेडिट स्कोर की पूरी जानकारी मुफ्त में प्राप्त होगी। यह जानकारी क्रेडिट कंपनियों की वेबसाइट पर एक लिंक के जरिए उपलब्ध होगी। साथ ही, अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट करता है, तो उसे इसकी सूचना पहले से ही दी जाएगी, ताकि उसे सुधारने का अवसर मिल सके।

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ग्राहक के अधिकारों की सुरक्षा

आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर क्रेडिट कंपनियां या बैंकों द्वारा कोई शिकायत 30 दिन के भीतर हल नहीं की जाती है, तो उन्हें ₹100 प्रति दिन का जुर्माना देना होगा। यह कदम ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और उन्हें समय पर समाधान प्राप्त करने का भरोसा दिलाता है।

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