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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी के लिए सरकार देगी ₹71,000 तक की सहायता, ऐसे करें आवेदन!

गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सरकार बनी सहारा! मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 के तहत सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी सहायता राशि – आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की पूरी जानकारी पढ़ें!

By info@newzoto.com
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Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana: बेटी की शादी के लिए सरकार देगी ₹71,000 तक की सहायता, ऐसे करें आवेदन!

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी के बैंक खाते में 41,000 रुपये से लेकर 71,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर करती है। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत का बड़ा माध्यम बनी है, जो अपनी बेटियों की शादी को लेकर आर्थिक चिंता में रहते हैं।

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क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?

इस योजना को ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के नाम से भी जाना जाता है। सरकार की यह पहल गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आवेदन करने वाले लाभार्थियों को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे, जिसके बाद सरकार द्वारा सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

Vivah Shagun Yojana के तहत मिलने वाली सहायता राशि

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के आधार पर निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:

  • परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो41,000 रुपये
  • यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हो41,000 रुपये
  • यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हों51,000 रुपये
  • विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ51,000 रुपये
  • अनुसूचित जाति (SC), डीएनटी या टपरीवास समुदाय से आने वाले परिवार71,000 रुपये

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  3. शादी के 6 महीने के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

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Vivah Shagun Yojana की आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. सर्वप्रथम आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है।
  2. अब आपके सामने होम पेज खुलेगा। नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और पोर्टल में लॉगिन करें।
  3. विवाह पंजीकरण (Marriage Registration) की प्रक्रिया को पूरा करें।
  4. ‘विवाह शगुन योजना’ के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  5. अपनी श्रेणी (SC/ OBC/ दिव्यांग/ बीपीएल) के अनुसार योजना का चयन करें।
  6. मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  7. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
  • मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC प्रमाण पत्र)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (Bank Passbook की कॉपी)
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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Vivah Shagun Yojana का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि गरीब परिवारों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देती है। यह योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को भी मजबूती प्रदान करती है, जिससे बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।

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