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Bank Rules: खाते में पैसे जमा कराने के लिए पैन कार्ड जरूरी है या नहीं? जानिए पूरा नियम

क्या आप जानते हैं कि बैंक से कैश जमा या निकासी करते समय एक छोटी सी गलती आपके खाते पर इनकम टैक्स का नोटिस ला सकती है? अगर नहीं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है! जानिए कब पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है और गलती से कैसे बचें

By Saloni uniyal
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Bank Rules: खाते में पैसे जमा कराने के लिए पैन कार्ड जरूरी है या नहीं? जानिए पूरा नियम
Bank Rules: खाते में पैसे जमा कराने के लिए पैन कार्ड जरूरी है या नहीं? जानिए पूरा नियम

आज के समय में बैंक खाता (Bank Account) होना एक सामान्य आवश्यकता बन गई है। चाहे सैलरी अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट, लगभग हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में खाता है। नकद लेनदेन (Cash Transactions) के लिए बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या बैंक से पैसा जमा करने या निकालने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) की जरूरत होती है?

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पैन कार्ड का महत्व और उपयोगिता

भारत में पैन कार्ड को एक अहम पहचान पत्र माना जाता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इसमें 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो हर व्यक्ति या संस्था के लिए यूनिक होता है। पैन कार्ड का उपयोग सिर्फ टैक्स भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग और बड़े वित्तीय लेनदेन (Financial Transactions) में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, हर छोटे लेनदेन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती।

बैंक में कैश जमा कराने के लिए पैन कार्ड जरूरी है या नहीं?

यदि आप बैंक में एक दिन में ₹50,000 से अधिक नकद जमा (Cash Deposit) करना चाहते हैं, तो आपको पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यही नहीं, अगर आप एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में कुल ₹20 लाख या उससे अधिक की राशि जमा करते हैं, तब भी पैन कार्ड जरूरी हो जाता है। यह नियम केवल बैंकों पर ही नहीं, बल्कि पोस्ट ऑफिस और सहकारी समितियों (Cooperative Societies) पर भी लागू होता है।

बैंक से नकद निकालने के लिए पैन कार्ड की जरूरत

नकद निकालने के मामलों में भी पैन कार्ड के उपयोग को लेकर नियम बनाए गए हैं। यदि आप एक दिन में ₹50,000 से अधिक की राशि निकालते हैं, तो बैंक आपसे पैन कार्ड दिखाने की मांग कर सकता है। पैन कार्ड न होने की स्थिति में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको लेनदेन की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना चाहिए।

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कैश ट्रांजेक्शन की सीमाएं और आरबीआई के दिशा-निर्देश

येस बैंक (Yes Bank) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सेक्शन 269ST के तहत निर्धारित किया है कि एक दिन में कोई भी व्यक्ति अधिकतम ₹2 लाख तक का नकद लेनदेन कर सकता है।

साथ ही, सेविंग्स अकाउंट (Savings Account) में एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख तक के कैश डिपॉजिट की सीमा है। अगर इस सीमा को पार किया जाता है, तो बैंक लेनदेन की जांच कर सकता है और रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकता है। वहीं करंट अकाउंट (Current Account) के लिए यह सीमा ₹50 लाख रखी गई है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस

यदि आपके सेविंग्स अकाउंट में एक साल में ₹10 लाख से अधिक का नकद जमा होता है, तो इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) आपको नोटिस भेज सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सीधे टैक्स लगेगा, बल्कि यह एक सूचना होती है कि आपको अपनी इनकम का सही ढंग से विवरण देना होगा।

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बैंक अकाउंट खोलते समय भी पैन कार्ड अनिवार्य

न सिर्फ नकद जमा या निकासी के लिए, बल्कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में नया सेविंग्स या करंट अकाउंट खोलते समय भी पैन कार्ड देना अनिवार्य है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो फॉर्म 60 (Form 60) भरकर भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ अतिरिक्त जांच हो सकती है।

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