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Bihar Bhumi: अब जमीन के म्यूटेशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन!

बिहार सरकार ने जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बस कुछ क्लिक में घर बैठे ही आवेदन करें। जानिए कैसे

By Saloni uniyal
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Bihar Bhumi: अब जमीन के म्यूटेशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन!
Bihar Bhumi: अब जमीन के म्यूटेशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन!

बिहार सरकार ने भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation) की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब वे घर बैठे ही बिहार भूमि (Bihar Bhumi) पोर्टल के जरिए अपने जमीन से जुड़े मामलों को निपटा सकते हैं।

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क्या है दाखिल-खारिज (Mutation)?

जमीन का दाखिल-खारिज (Mutation) एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाता है। यह आमतौर पर जमीन की खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार, गिफ्ट डीड या संपत्ति हस्तांतरण के अन्य मामलों में किया जाता है।

बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करके इसे सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब कोई भी नागरिक अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम से दाखिल-खारिज के लिए अपलोड कर सकता है और उसकी स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है।

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

बिहार भूमि पोर्टल पर म्यूटेशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए नागरिकों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले Bihar Bhumi की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें: “ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन या रजिस्टर करें: अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें। यदि आप नए यूजर हैं, तो पहले खुद को रजिस्टर करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें: अपना जिला और अंचल चुनें, फिर “नया दाखिल-खारिज आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  5. जानकारी अपलोड करें: आवेदन के लिए आवश्यक विवरण जैसे खाता-खेसरा संख्या, विक्रेता और खरीदार की जानकारी भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: म्यूटेशन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को साइट पर अपलोड करें।
  7. आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी सही भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।

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दाखिल-खारिज के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  • खरीद/बिक्री/गिफ्ट आदि के लिए रजिस्टर्ड एवं इंटरिम डीड
  • बंटवारे से संबंधित रजिस्टर्ड डीड या कोर्ट का आदेश
  • उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (वसीयत के मामलों में)
  • सक्षम न्यायालय का आदेश (यदि लागू हो)
  • विक्रेता का लगान रसीद
  • खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड

ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अन्य सुविधाएं

बिहार भूमि पोर्टल का उपयोग केवल दाखिल-खारिज के लिए ही नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • जमाबंदी पंजी (Register 2): अपनी जमीन की जमाबंदी से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
  • खाता और खेसरा विवरण: किसी भी जमीन की खाता और खेसरा संख्या ऑनलाइन देखें।
  • भूमि का नक्शा: अपने जिले या गांव का डिजिटल नक्शा प्राप्त करें।
  • लगान भुगतान: ऑनलाइन माध्यम से भूमि का लगान (भूमि कर) जमा करें।
  • आवेदन की स्थिति: दाखिल-खारिज या अन्य भूमि संबंधित आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।

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सरकार का उद्देश्य

बिहार सरकार ने इस सेवा को ऑनलाइन लाकर भूमि रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे आम नागरिकों को बिना किसी दलाल या बिचौलियों के अपनी जमीन संबंधी कार्यों को पूरा करने की सुविधा मिलेगी।

बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से अब सभी नागरिक अपने जमीन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह कदम राज्य में डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करता है।

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