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उत्तराखंड में टॉपर्स को मिलेगा हर महीने ₹5000 और सालाना ₹60,000! जानिए पूरी स्कीम

उत्तराखंड सरकार की 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना' के तहत मेधावी छात्रों को पढ़ाई के साथ आर्थिक सहायता, जानिए कैसे और कब मिलेगा पैसा, क्या हैं शर्तें और कैसे करें आवेदन, पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

By Saloni uniyal
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उत्तराखंड में टॉपर्स को मिलेगा हर महीने ₹5000 और सालाना ₹60,000! जानिए पूरी स्कीम
उत्तराखंड में टॉपर्स को मिलेगा हर महीने ₹5000 और सालाना ₹60,000! जानिए पूरी स्कीम

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक मदद करना है। जो छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, नियमित उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अनुशासित रहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से हर महीने स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में लागू हो चुकी है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रभावी है।

योजना की मुख्य विशेषताएं: हर कोर्स में टॉपर्स को मिलेगा इनाम

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत उत्तराखंड के सभी सरकारी कॉलेजों की प्रत्येक स्ट्रीम में टॉप-3 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के टॉपर्स को एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं अगर किसी छात्र की हाजिरी 75% से अधिक है और वह टॉप 10% में शामिल है तो उसे अतिरिक्त 1500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।

ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में स्कॉलरशिप 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी, जबकि बाद के वर्षों में यह छात्र के पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर निर्भर होगी।

कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप: टॉपर्स के लिए हर महीने से लेकर 60,000 रुपये तक का इनाम

इस योजना के तहत ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कम से कम 80% अंक लाने वाले छात्रों को 3000 रुपये, 2000 रुपये और 1500 रुपये प्रतिमाह की स्कॉलरशिप दी जाएगी। दूसरे, तीसरे व चौथे साल में 60% से अधिक अंक लाने पर भी वही स्कीम लागू होगी।

ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में टॉप करने वाले छात्रों को एकमुश्त 35,000 रुपये, 25,000 रुपये और 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी।

पोस्ट ग्रेजुएशन में मासिक स्कॉलरशिप 5000 रुपये, 3000 रुपये और 2000 रुपये तक है जबकि एकमुश्त राशि 60,000 रुपये तक दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, हर वर्ष प्रत्येक स्ट्रीम के टॉप 10% छात्रों को, जिनकी उपस्थिति 75% से अधिक हो, 1500 रुपये प्रतिमाह अलग से दिए जाएंगे।

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पात्रता शर्तें: केवल उत्तराखंड के रेगुलर छात्रों को ही मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही, उसे राज्य के किसी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रेगुलर छात्र के रूप में दाखिला लिया होना चाहिए। ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में स्कॉलरशिप पाने के लिए 12वीं कक्षा में कम से कम 80% अंक होने चाहिए।

बाद के वर्षों के लिए न्यूनतम 60% अंक और 75% उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र को परीक्षा में पहली बार में ही पास होना होगा और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया: समर्थ पोर्टल से होगा रजिस्ट्रेशन और आवेदन

मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के लिए केवल समर्थ पोर्टल (Samarth Portal) के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले छात्रों को पोर्टल पर जाकर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां उन्हें अपना रोल नंबर, जन्मतिथि, और कैप्चा कोड भरकर ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण पूरा करना होगा।

इसके बाद, लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरना होता है जिसमें बैंक डिटेल्स, शैक्षणिक जानकारी और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। सारी जानकारी जांचने के बाद अंतिम सबमिट करना होता है।

आवश्यक दस्तावेज: बिना कागज़ी प्रक्रिया पूरी किए नहीं मिलेगा लाभ

आवेदन करते समय छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं: आधार कार्ड, उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और रेगुलर कॉलेज में दाखिले का प्रमाण पत्र।

पैसा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा?

कॉलेज द्वारा छात्रों के आवेदन की जांच की जाती है और तीन-स्तरीय समिति इस प्रक्रिया पर निगरानी रखती है। स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों की सूची कॉलेज की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाती है। इसके बाद DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

यह पैसा आमतौर पर एक शैक्षणिक सत्र में दो बार दिया जाता है। योजना का शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है।

यदि स्कॉलरशिप को लेकर हो कोई आपत्ति?

यदि किसी छात्र को स्कॉलरशिप की प्रक्रिया या परिणाम को लेकर आपत्ति है, तो वह टॉपर्स की सूची सार्वजनिक होने के 7 दिनों के भीतर उच्च शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील कर सकता है।

क्या अन्य योजनाओं के साथ यह योजना ली जा सकती है?

अगर कोई छात्र पहले से किसी अन्य स्कॉलरशिप योजना का लाभ ले रहा है, तो उसे इनमें से किसी एक को चुनना होगा। छात्र एक साथ दो योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता।

अंक गणना कैसे होगी?

स्कॉलरशिप की गणना परीक्षा में प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर की जाएगी। राउंड ऑफ अंक या ग्रेस अंकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

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