दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। ऐसे में सरकार ने 29 जनवरी 2025 से ग्रैप (Graded Response Action Plan) स्टेज-3 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इस योजना के तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है, तो उसे 20,000 रुपये तक का भारी Traffic Challan जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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क्या है GRAP और क्यों हुआ लागू?
GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए बनाई गई एक विशेष योजना है। इसे तब लागू किया जाता है, जब AQI (Air Quality Index) खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इस बार, दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता “बहुत खराब” से “गंभीर” श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके चलते GRAP स्टेज-3 लागू किया गया है।
BS3 और BS4 गाड़ियों पर लगा बैन
इस योजना के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। केवल दिव्यांगों के वाहनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। इसके अलावा, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स, जो गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, उनके संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसे 20,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
इन वाहनों को नहीं मिलेगी दिल्ली में एंट्री
दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी कड़ी निगरानी रखी है। केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और बीएस-VI डीजल से चलने वाली बसों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर्स को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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निर्माण कार्यों पर रोक, स्कूलों के लिए विशेष निर्देश
राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गैर-जरूरी निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसके साथ ही पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने माता-पिता को यह विकल्प दिया है कि वे चाहें तो अपने बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकते हैं।
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम
सरकार ने वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं। सड़क पर धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में धूल-धुएं को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। दिल्लीवासियों से अपील की गई है कि वे निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।
प्रदूषण नियंत्रण का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति GRAP-3 के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन विशेष निगरानी रख रहे हैं और नियमों का पालन न करने वालों पर चालान जारी किया जा रहा है। 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिससे लोग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हों।