
भारत में हर दिन लाखों वाहन टोल प्लाज़ा से गुजरते हैं और टोल टैक्स का भुगतान करते हैं। हालांकि, कुछ खास श्रेणियों के लोगों को टोल टैक्स से छूट मिलती है। ऐसे लोगों को फ्री टोल पास (Free Toll Pass) दिया जाता है जिससे वे किसी भी नेशनल हाइवे या एक्सप्रेसवे से गुजरते वक्त टोल टैक्स देने से बच सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होता है। आइए जानते हैं कि कौन लोग इस सुविधा के पात्र हैं, और Free Toll Pass Apply करने की प्रक्रिया क्या है।
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कौन ले सकता है फ्री टोल पास?
सरकार ने कुछ विशेष वर्गों के व्यक्तियों और वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी हुई है। इन वर्गों में प्रमुख हैं:
- भारत सरकार और राज्य सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी
- सेना, नेवी और एयरफोर्स से जुड़े वाहन
- सांसद (MP), विधायक (MLA) और अन्य जनप्रतिनिधि
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति
- एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, फ्यूनरल वैन जैसे इमरजेंसी वाहन
- टोल प्लाज़ा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय नागरिक
इन सभी के लिए विशेष फ्री फास्टैग-Fastag जारी किया जाता है, जिससे उनके वाहन स्वचालित रूप से टोल गेट से निकल सकते हैं और उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।
टोल टैक्स छूट के लिए कैसे करें आवेदन?
यदि आप उपरोक्त में से किसी श्रेणी में आते हैं तो आप फ्री टोल पास ऑनलाइन आवेदन (Free Toll Pass Online Apply) कर सकते हैं। इसके लिए आपको NHAI या फास्टैग सेवा प्रदाता जैसे बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले आपको संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे कि https://nhai.gov.in
- वहां ‘FASTag for Exempted Category’ सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा
- आवेदन फॉर्म के साथ पहचान पत्र, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), और आवेदक की श्रेणी से जुड़ा प्रूफ देना होगा
- आवेदन के बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और योग्य पाए जाने पर फ्री फास्टैग जारी किया जाएगा
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स्थानीय लोगों को कैसे मिलता है फ्री पास?
यदि आप किसी टोल प्लाज़ा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो आप स्थानीय पास (Local Toll Exemption Pass) के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। टोल प्लाज़ा ऑपरेटर या NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर यह पास बनवाया जा सकता है।
इस पास के तहत आपको सिर्फ न्यूनतम शुल्क देना होता है या कई बार बिल्कुल मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए होती है जो रोजाना टोल गेट से होकर अपने कार्यस्थल जाते हैं।
फ्री टोल पास से जुड़े नियम और शर्तें
हालांकि सरकार यह सुविधा देती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं:
- फास्टैग वाहन के विंडस्क्रीन पर सही तरीके से लगाना अनिवार्य है
- अगर किसी ने फ्री फास्टैग गलत जानकारी देकर बनवाया है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है
- यह पास केवल उन्हीं मार्गों पर मान्य होगा, जहां सरकार ने इसकी अनुमति दी है
- पास की वैधता सीमित समय के लिए होती है, इसके बाद इसे Renew कराना होता है
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सरकार का उद्देश्य और भविष्य की योजना
रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy और ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ते भारत में टोल टैक्स प्रणाली को और पारदर्शी तथा डिजिटल बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि ट्रैफिक की रफ्तार बाधित न हो और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले। इसके लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया और अब फ्री फास्टैग सुविधा भी डिजिटली उपलब्ध कराई जा रही है।
भविष्य में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम (ANPR) के माध्यम से टोल कलेक्शन की योजना बनाई जा रही है, जिससे टोल गेट्स पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी।