
असम सरकार ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने और व्यापार को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर जैसे राज्य के प्रमुख शहरों में अब सभी दुकानें (Shops) और व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Commercial Establishments) 24 घंटे खुले रह सकेंगे।
इस नई नीति का उद्देश्य है असम को आधुनिक व्यापारिक व्यवस्थाओं के अनुरूप लाना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। हालांकि, यह सुविधा शराब की दुकानों (Liquor Shops) और बार (Bars) पर लागू नहीं होगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि यह निर्णय व्यापार को बढ़ावा (Boosting Business) देने के लिए लिया गया है और श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और उनके हितों की पूरी रक्षा की जाए।
राज्य के तीन प्रमुख शहरों में लागू होगी नई नीति
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया कि यह निर्णय असम के तीन प्रमुख शहरों – गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर – के लिए लागू किया गया है। इन शहरों में अब सभी दुकानें, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना किसी समय-सीमा के संचालित हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय न केवल राज्य की आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। असम सरकार का यह प्रयास राज्य को एक न्यू-एज इकोनॉमी (New Age Economy) की ओर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
अन्य जिलों के लिए भी तय हुई नई समय-सीमा
नई नीति के तहत नगर निगम क्षेत्रों (Municipal Areas) और राज्य राजमार्गों (State Highways) पर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 2:00 बजे तक खुले रह सकेंगे। जबकि अन्य जिलों और छोटी सड़कों पर स्थित दुकानों को रात 11:00 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है।
इस नीति से असम की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। यह फैसला वैश्विक व्यापार और श्रम प्रवृत्तियों (Labour Trends) के अनुरूप बताया जा रहा है।
यह भी पढ़े- महंगाई से नहीं मिलेगी राहत! सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली तेल के दाम में जबरदस्त तेजी
श्रमिकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी, लेकिन इससे श्रमिकों (Workers) की सुरक्षा और अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार:
- कोई भी वयस्क श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य नहीं करेगा।
- किसी भी कर्मचारी से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम आधे घंटे का ब्रेक न दिया जाए।
- 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य को ओवरटाइम (Overtime) माना जाएगा।
- 3 महीने की अवधि में किसी भी श्रमिक से 125 घंटे से अधिक ओवरटाइम नहीं लिया जा सकेगा।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी श्रम कानूनों और नियमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा ताकि कर्मचारियों के मानवाधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें संतुलित कार्य-जीवन की सुविधा मिले।
शराब की दुकानें और बार इस दायरे से बाहर
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह नीति शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगी। इनके लिए पूर्ववर्ती नियम ही लागू रहेंगे। यह फैसला सामाजिक संतुलन और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
व्यापारियों और उद्योगपतियों ने किया स्वागत
असम सरकार के इस फैसले का राज्य के व्यापारिक संगठनों, उद्योगपतियों (Industrialists) और बिजनेस लीडर्स ने जोरदार स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे राज्य की व्यापारिक गतिविधियों (Commercial Activities) को एक नई दिशा मिलेगी और असम व्यापारिक निवेश (Business Investment) के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभरेगा।