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RBI का सख्त एक्शन! इस बैंक का लाइसेंस रद्द, क्या इसमें आपका खाता है?

आरबीआई ने एक और बैंक पर गाज गिराई, अब यह बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा! ग्राहकों की जमा राशि का क्या होगा? जानिए पूरी खबर।

By Saloni uniyal
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RBI का सख्त एक्शन! इस बैंक का लाइसेंस रद्द, क्या इसमें आपका खाता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आर्थिक मजबूती और ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक और सख्त कदम उठाया है। इस बार तमिलनाडु स्थित कुड्डालोर और विल्लुपुरम DCCB कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई की गाज गिरी है। आइए इस सम्पूर्ण जानकारी को विस्तार से जानते हैं।

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बैंक का लाइसेंस रद्द, 6 फरवरी 2025 से बंद होगा बैंकिंग कारोबार

आरबीआई ने 6 फरवरी 2025 से बैंक के बैंकिंग कारोबार को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इस बैंक को 21 मार्च 2020 को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया था, लेकिन आर्थिक गड़बड़ी और कायदे – कानून का पालन न करने के चलते इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरबीआई का यह निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 और धारा 36A (2) के तहत लिया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में करेगा कार्य

लाइसेंस रद्द होने के बावजूद यह बैंक अब एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में काम कर सकेगा। हालांकि, इसे किसी भी प्रकार के डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। बैंक अब डेबिट कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट और कैश निकासी जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा।

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ग्राहकों की जमा राशि को लौटाना होगा

आरबीआई द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कुड्डालोर और विल्लुपुरम DCCB कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड को अब अपने सभी गैर-सदस्यों की अवनैतिक और अनक्लेम्ड जमाराशियों को लौटाना अनिवार्य होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी ग्राहक की राशि बैंक के पास है और उसने अब तक उसका दावा नहीं किया है, तो बैंक को इसे चुकाना होगा।

लगातार सख्त कदम उठा रहा है आरबीआई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में अब तक 27 बैंकों पर जुर्माना लगाया है और 10 एनबीएफसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पिछले साल यानी 2024 में भी 12 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया था। यह स्पष्ट संकेत है कि आरबीआई वित्तीय गड़बड़ियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।

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ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत

बैंकिंग प्रणाली में हो रहे इन बदलावों के बीच ग्राहकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह जरूरी हो गया है कि वे अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए विश्वसनीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों में ही निवेश करें। आरबीआई का यह कदम ग्राहकों को जागरूक करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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