
प्रदेश में 5 मार्च को Public Holiday घोषित किया गया है। इस दिन सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने यह फैसला आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अवकाश केवल उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां चुनाव संपन्न होने हैं।
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अवकाश का कारण और प्रशासनिक आदेश
सरकारी आदेश के अनुसार, 5 मार्च को प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के तहत मतदान होगा। इस दिन लोगों को मतदान में भाग लेने की सुविधा देने के लिए Public Holiday घोषित किया गया है। यह अवकाश सिर्फ उन क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा जहां चुनाव हो रहे हैं, बाकी स्थानों पर सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे।
मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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Public Holiday: किन तारीखों पर होगा मतदान?
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे। मतदान 5, 8 और 12 मार्च को होगा। प्रत्येक चरण के मतदान के तुरंत बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं।
इन तिथियों पर भी रहेगा अवकाश
सार्वजनिक अवकाश के तहत इस वर्ष की प्रमुख छुट्टियों में होली 25 मार्च, गुड फ्राइडे 29 मार्च, महावीर जयंती 17 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 23 मई, बकरीद 17 जून, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जन्माष्टमी 26 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, दशहरा 12 अक्टूबर, दीपावली 1 नवंबर, गुरु नानक जयंती 15 नवंबर और क्रिसमस 25 दिसंबर शामिल हैं।