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हरियाणा में बड़ा बदलाव! अब ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं होंगे मान्य, जानिए नया सरकारी आदेश

हरियाणा सरकार का डिजिटल फैसला: अब सभी प्रमाण पत्र होंगे ऑनलाइन और कागजी दस्तावेज़ होंगे अमान्य! QR कोड और डिजिटल सिग्नेचर से लैस होंगे नए सर्टिफिकेट जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया और बचने के जरूरी टिप्स!

By Saloni uniyal
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हरियाणा में बड़ा बदलाव! अब ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं होंगे मान्य, जानिए नया सरकारी आदेश
हरियाणा में बड़ा बदलाव! अब ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं होंगे मान्य, जानिए नया सरकारी आदेश

हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट (Offline Certificates) पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र (Digital Certificates) ही सभी सरकारी और प्रशासनिक कार्यों के लिए मान्य माने जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पेपरलेस बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और प्रमाण पत्रों की सत्यता सुनिश्चित करना है।

कौन-कौन से प्रमाण पत्र अब केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे

हरियाणा सरकार द्वारा लागू इस नए डिजिटल आदेश के तहत राज्य में जारी किए जाने वाले सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। जिन प्रमुख प्रमाण पत्रों को यह नियम प्रभावित करता है, उनमें जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate), निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) शामिल हैं। अब इन सभी दस्तावेजों को किसी भी सरकारी सेवा या योजना के लिए प्रस्तुत करते समय केवल डिजिटल स्वरूप में स्वीकार किया जाएगा।

डिजिटल प्रमाण पत्रों की प्रमुख विशेषताएं

डिजिटल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रमाणिक बनाने के लिए सरकार ने इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल किया है। प्रत्येक प्रमाण पत्र पर एक QR कोड होगा, जिसे स्कैन कर उसके असली या नकली होने की पुष्टि तुरंत की जा सकेगी। इसके अलावा, सभी प्रमाण पत्र कंप्यूटर जनित होंगे और उन्हें संबंधित अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) से प्रमाणित करेंगे।

सरकार का कहना है कि इससे एक ओर जहां लोगों को फिजिकल फॉर्म में प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। डिजिटल प्रक्रिया से प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड भी अधिक सुरक्षित और लंबे समय तक संरक्षित रहेगा।

आवेदन कैसे करें डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए

हरियाणा में नागरिक अब अपने प्रमाण पत्रों के लिए SARAL पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) या e-District पोर्टल (https://edisha.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आवेदक को अपनी परिवार पहचान संख्या (PPN) दर्ज करनी होगी, जिसके आधार पर उनकी पहचान की पुष्टि की जाएगी। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और आवेदन को सबमिट करना होगा।

एक बार आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद संबंधित प्रमाण पत्र को पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे ही पूरी की जा सकती है, जिससे नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

पुराने ऑफलाइन प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होंगे

हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले से जारी किए गए सभी ऑफलाइन (कागजी) प्रमाण पत्र अब किसी भी सरकारी कार्य या योजना के लिए मान्य नहीं रहेंगे। यदि किसी नागरिक के पास अभी भी पुराने कागजी प्रमाण पत्र हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द उन्हें डिजिटल माध्यम से अपडेट करवा लें। इसके लिए उन्हें SARAL या e-District पोर्टल पर जाकर उसी प्रमाण पत्र के लिए पुनः आवेदन करना होगा और डिजिटल संस्करण प्राप्त करना होगा।

सरकार का उद्देश्य और भविष्य की दिशा

यह निर्णय हरियाणा सरकार की डिजिटल इंडिया (Digital India) और ई-गवर्नेंस (e-Governance) के तहत की गई पहलों का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की सभी प्रशासनिक सेवाएं अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह से डिजिटल हो जाएं। यह न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा बल्कि भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित करेगा।

डिजिटल सर्टिफिकेट प्रणाली से हरियाणा देश के उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने यह कठोर लेकिन प्रगतिशील कदम उठाया है। अब राज्य में डिजिटल प्रमाण पत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रशासनिक ढांचे में आधुनिकता और तकनीकी सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

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