![थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं तो न ईंधन मिलेगा, न फास्टैग! सरकार ला सकती है नया सख्त नियम – जानें पूरी डिटेल](https://newzoto.com/wp-content/uploads/2025/02/Third-party-insurance-required-1024x576.jpg)
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को लेकर जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से इस संबंध में कड़े कदम उठाने की सिफारिश की है। इनमें मुख्य रूप से बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन न देने से लेकर, ऐसे वाहनों को टोल प्लाजा की फास्टैग लेन से प्रतिबंधित करने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित किया गया है कि बिना इंश्योरेंस वाले वाहन मालिकों का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा।
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क्यों जरूरी है थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस?
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, भारत में सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। यह इंश्योरेंस किसी भी दुर्घटना में तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) को हुए नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करता है। हालांकि, मौजूदा समय में देश में लाखों वाहन ऐसे हैं, जो बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, 2024 तक भारत में लगभग 35-40 करोड़ वाहनों में से केवल 50% के पास ही वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस है।
बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी होती है, क्योंकि क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी निर्धारित करना कठिन हो जाता है। साथ ही, सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के तमाम प्रयास तब कमजोर पड़ जाते हैं, जब लोग बीमा न होने के बावजूद अपने वाहन चलाते रहते हैं।
क्या होंगे नए नियम?
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय जल्द ही ऐसे नियम प्रस्तावित कर सकता है जो वाहन सर्विसिंग और अन्य आवश्यकताओं को बीमा कवर से जोड़ेंगे। नए प्रस्ताव के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।
संभावित नियमों में निम्नलिखित बदलाव किए जा सकते हैं:
- बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन न देने का प्रस्ताव।
- फास्टैग लेन का उपयोग केवल उन वाहनों को करने की अनुमति होगी, जिनका बीमा वैध होगा।
- बिना इंश्योरेंस वाले वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक।
- वाहनों के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की स्थिति को आपस में लिंक करने की योजना।
सख्त जुर्माने की तैयारी
मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे पहली बार 2,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है या तीन महीने तक की जेल हो सकती है, या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अगर यही गलती दोबारा दोहराई जाती है, तो जुर्माने की राशि बढ़कर 4,000 रुपये हो सकती है।
नए नियमों के लागू होने के बाद न केवल जुर्माने की राशि में वृद्धि हो सकती है, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल निगरानी भी बढ़ाई जा सकती है।
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वाहन मालिकों को क्या करना चाहिए?
अगर आप भी अपने वाहन का इंश्योरेंस समय पर रिन्यू नहीं कराते हैं या फिर बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हैं, तो जल्द ही यह आदत बदल लें। सरकार की नई योजनाओं के लागू होने के बाद बिना बीमा के गाड़ी चलाना न केवल महंगा पड़ेगा, बल्कि वाहन संबंधी कई सुविधाओं तक आपकी पहुंच भी सीमित हो सकती है।
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि यह किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में आपको और अन्य लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में, जल्द से जल्द अपने वाहन का बीमा करवाना एक समझदारी भरा फैसला होगा।