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Kendriya Vidyalaya Admission: पैरेंट्स का ट्रांसफर हुआ तो बच्चे का KV में एडमिशन कैसे होगा? जानें नियम

सरकारी नौकरी वालों और डिफेंस कर्मियों के लिए खुशखबरी! अगर ट्रांसफर हुआ है या बिना ट्रांसफर भी केवी में एडमिशन चाहते हैं, तो ये नियम जानना जरूरी है। जानिए पूरी प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन के सीक्रेट ट्रिक्स🔥📖

By Saloni uniyal
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Kendriya Vidyalaya Admission: पैरेंट्स का ट्रांसफर हुआ तो बच्चे का KV में एडमिशन कैसे होगा? जानें नियम
Kendriya Vidyalaya Admission: पैरेंट्स का ट्रांसफर हुआ तो बच्चे का KV में एडमिशन कैसे होगा? जानें नियम

केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) पूरे देश में सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक हैं। देशभर में इनकी 1250 से अधिक शाखाएं हैं, जहां खासतौर पर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी, सेना और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। कई माता-पिता अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एडमिशन प्रक्रिया आसान हो जाती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है या वह किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो रहा है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमों के अनुसार कुछ खास स्थितियों में बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है।

केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए जरूरी नियम

केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। इसके लिए सभी आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। यदि कोई कक्षा पूरी तरह से भर चुकी है और नए छात्रों को प्रवेश देना है, तो नए बैच तक की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए, अभिभावकों को सभी दस्तावेज तैयार रखकर प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

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इन 5 परिस्थितियों में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन संभव

ट्रांसफर के आधार पर स्वचालित प्रवेश

  • यदि छात्र के माता-पिता में से किसी एक का ट्रांसफर किसी अन्य शहर या जिले में होता है, तो छात्र को स्वचालित रूप से नए स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है। यदि नई कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो जाती है, तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने की संभावना होती है।

डिफेंस या पैरामिलिट्री फोर्स में तैनाती

  • यदि माता-पिता डिफेंस या अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं और उनका ट्रांसफर नक्सल प्रभावित क्षेत्र या गैर-पारिवारिक क्षेत्र में हुआ है, तो वे अपने बच्चे का एडमिशन उस स्थान के नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में करा सकते हैं जहां उनका परिवार रहता है।

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ट्रांसफर न होने पर भी ब्रांच बदलने की सुविधा

  • यदि माता-पिता का ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन वे अपने बच्चे को किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्थानीय डिप्टी कमिश्नर (DC) से टीसी (Transfer Certificate) के लिए अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है।

बिना ट्रांसफर के भी एडमिशन संभव

  • यदि माता-पिता के ट्रांसफर के बिना भी बच्चे को किसी अन्य केवी ब्रांच में एडमिशन दिलाना हो, तो इसके लिए स्थानीय डिप्टी कमिश्नर का अप्रूवल आवश्यक होगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

प्रोजेक्ट आधारित एडमिशन

  • यदि किसी छात्र को प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाना है, तो जिस कक्षा में उसे एडमिशन लेना है, वहां छात्रों की संख्या 45 से कम होनी चाहिए। हालांकि, केवीएस नियमों के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर को यह अधिकार होता है कि वे विशेष परिस्थितियों में प्रोजेक्ट के आधार पर या निकटतम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिला सकते हैं।

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केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर और एडमिशन की प्रक्रिया

आवेदन पत्र तैयार करें

  • किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण के लिए, माता-पिता को संबंधित विद्यालय के प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखना होगा। इसमें छात्र का नाम, कक्षा, रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

आवेदन पत्र जमा करें

  • आवेदन पत्र तैयार करने के बाद इसे प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करें। यदि स्थानांतरण के कारण एडमिशन लिया जा रहा है, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

आवेदन स्वीकृत होने पर फॉर्म भरें

प्रिंसिपल द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की ओर से एक फॉर्म प्राप्त होगा। इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी न दें।

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नया स्कूल चुनें और प्रक्रिया पूरी करें

  • फॉर्म भरने के बाद इसे प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करें, जहां से आपको एक रिसीप्ट दी जाएगी। इसके बाद, पुरानी ब्रांच से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर नए विद्यालय में जमा करना होगा। नया विद्यालय सभी दस्तावेजों की जांच करेगा और फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करेगा। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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