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Kanya Sumangala Yojana में जन्म से लेकर शादी तक पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, जानें पात्रता और फायदे

अगर आपकी बेटी है, तो यह मौका बिल्कुल न गंवाएं! उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत मिल रही है आर्थिक सहायता, जानें पात्रता, फायदे और आवेदन प्रक्रिया – पूरी जानकारी यहां!

By Saloni uniyal
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या सुमंगला योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। यह योजना छह श्रेणियों में विभाजित है, जिससे बेटियों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

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क्या है कन्या सुमंगला योजना?

कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी सरकारी पहल है जो बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उन्हें समान अवसर प्रदान करना है।

इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में मिलती है:

  • बेटी के जन्म पर ₹2000
  • टीकाकरण के समय ₹2000
  • कक्षा 1 में प्रवेश के समय ₹2000
  • कक्षा 6 में प्रवेश के समय ₹2000
  • कक्षा 9 में प्रवेश के समय ₹3000
  • ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर ₹5000
  • 21 वर्ष की आयु पर विवाह के लिए ₹51,000

योजना के अंतर्गत मिलने वाली श्रेणियां

कन्या सुमंगला योजना को छह श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे बेटियों को प्रत्येक चरण में सहायता प्राप्त हो सके:

  1. प्रथम श्रेणी: जन्म के बाद एकमुश्त ₹5000, यदि जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो।
  2. द्वितीय श्रेणी: एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण कराने पर ₹2000। जन्म 1 अप्रैल 2018 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए।
  3. तृतीय श्रेणी: कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर ₹3000।
  4. चतुर्थ श्रेणी: कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹3000।
  5. पंचम श्रेणी: कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर ₹5000।
  6. षष्ठम श्रेणी: स्नातक या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर ₹7000।

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पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • लाभार्थी परिवार का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ अधिकतम दो बेटियों को ही मिल सकता है।
  • यदि किसी परिवार में दूसरी संतान के रूप में जुड़वां बेटियां होती हैं, तो तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा।
  • यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ मिलेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बैंक खाता संख्या और पासबुक की स्कैन कॉपी
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि माता या पिता जीवित न हों)
  • गोद ली गई बालिका के लिए गोद लेने का प्रमाण पत्र
  • बच्ची की नवीनतम फोटो और निवास प्रमाण पत्र
  • टीकाकरण कार्ड (यदि लागू हो)
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in पर जाएं।
  2. योजना की नियम और शर्तें पढ़ें और ‘I Agree’ पर टिक करें।
  3. मोबाइल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें तथा पासवर्ड सेट करें।
  4. OTP वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट लॉगिन करें
  5. लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. सबमिट करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

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