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मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैसे करें बंद? ये है स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया

क्या आपको पता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके आधार और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है? स्कैमर्स इसका फायदा उठाकर फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी की हाल ही में मृत्यु हुई है, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इन दस्तावेजों को कैसे और क्यों बंद करना चाहिए जानें पूरी प्रक्रिया यहां।

By Saloni uniyal
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मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैसे करें बंद? ये है स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया
मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैसे करें बंद? ये है स्टेप-बाय-स्टेप पूरी प्रक्रिया

किसी भी नागरिक के लिए Aadhaar Card और PAN Card आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से हैं। ये दोनों ही पहचान और वित्तीय लेन-देन से जुड़े ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जिनका उपयोग बैंक, सरकारी योजनाओं, निवेश और अन्य तमाम आधिकारिक कार्यों में होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद परिजन बैंक खातों, एफडी और अन्य दस्तावेजों को तो बंद करवा देते हैं, लेकिन डेड पर्सन का आधार और पैन कार्ड (How to Cancel PAN And Aadhaar Card) कैंसल करवाना भूल जाते हैं।

यह लापरवाही आगे चलकर कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकती है। स्कैमर्स और धोखेबाज ऐसे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर फर्जी लेन-देन, कर्ज लेने या ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि व्यक्ति के निधन के तुरंत बाद उसके Aadhaar और PAN Card को ऑफिशियली रद्द करवा दिया जाए।

इस लेख में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि मृत व्यक्ति का Aadhaar और PAN Card ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे कैंसल किया जा सकता है और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

आधार कार्ड कैसे करें कैंसल – How to Cancel Aadhaar Card

UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभी तक ऐसा कोई ऑनलाइन पोर्टल जारी नहीं किया है, जहां से कोई आम नागरिक सीधे मृत व्यक्ति का आधार कार्ड रद्द कर सके। इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया ही अपनानी होती है।

अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आपको सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाना होता है। इसके बाद मृत व्यक्ति का आधार कैंसल करवाने के लिए आपको निकटतम आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Enrollment Centre) जाना होगा।

यहां पर आपको एक एप्लिकेशन सबमिट करनी होगी जिसमें मृत व्यक्ति का नाम, आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी और खुद का पहचान पत्र देना होगा। आवेदनकर्ता को यह साबित करना होता है कि वह मृत व्यक्ति का करीबी रिश्तेदार है, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी या भाई।

UIDAI द्वारा आवेदन की जांच के बाद उस आधार नंबर को रद्द कर दिया जाता है ताकि भविष्य में उसका कोई दुरुपयोग न हो सके।

पैन कार्ड कैसे करें कैंसल – How to Cancel PAN Card

Income Tax Department ने PAN कार्ड को रद्द करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है। डेड पर्सन का PAN Card कैंसल करवाने के लिए आपको NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर ‘PAN Correction’ फॉर्म भरना होता है।

हालांकि यह फॉर्म सामान्यतः PAN डिटेल्स में बदलाव के लिए होता है, लेकिन इसमें एक विकल्प होता है जिसमें मृत व्यक्ति का PAN रद्द करने का अनुरोध किया जा सकता है।

आपको इस फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, मृत व्यक्ति के PAN कार्ड की कॉपी और आवेदनकर्ता की पहचान संबंधी दस्तावेज लगाकर NSDL के पते पर भेजना होता है।

यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नजदीकी PAN सेवा केंद्र (PAN Seva Kendra) पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको यह भी स्पष्ट करना होगा कि आप मृतक के कानूनी वारिस हैं और PAN को रद्द करवाने के लिए अधिकृत हैं।

दस्तावेज़ जो आपको देने होंगे

मृत व्यक्ति का आधार और पैन कार्ड कैंसल कराने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • मृत व्यक्ति का आधार या पैन कार्ड (जिसे रद्द करना है)
  • आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (Aadhaar, PAN, Voter ID आदि)
  • रिश्ते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज (Family Certificate या कानूनी वारिस का प्रमाण)

क्यों जरूरी है डेड पर्सन का डॉक्यूमेंट रद्द करना?

देश में डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन पहचान के बढ़ते महत्व के बीच Aadhaar और PAN का दुरुपयोग आम होता जा रहा है। स्कैमर्स मृत व्यक्तियों की पहचान का उपयोग कर फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं या अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।

इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए यह बेहद जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के निधन के तुरंत बाद उसके नाम से जुड़े सरकारी दस्तावेजों को या तो निष्क्रिय किया जाए या पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए।

सरकार कब ला सकती है ऑनलाइन सिस्टम?

हालांकि फिलहाल UIDAI ने आधार रद्द करने की कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं दी है, लेकिन डिजिटल इंडिया की तेजी से बढ़ती पहल को देखते हुए संभव है कि भविष्य में एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जाए जहां परिजन कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आधार और पैन कार्ड को तुरंत रद्द करवा सकें। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि स्कैम से सुरक्षा भी मिलेगी।

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