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Haryana Happy Card: बस में FREE सफर! जानें कैसे पाएं हरियाणा सरकार की ये धमाकेदार सुविधा

हरियाणा सरकार की नई योजना ‘Happy Card’ के जरिए गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज में सालभर 1000 KM तक मुफ्त यात्रा का मौका! जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, किन्हें मिलेगा फायदा और कार्ड पाने की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 50 रुपये में

By Saloni uniyal
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Haryana Happy Card: बस में FREE सफर! जानें कैसे पाएं हरियाणा सरकार की ये धमाकेदार सुविधा
Haryana Happy Card: बस में FREE सफर! जानें कैसे पाएं हरियाणा सरकार की ये धमाकेदार सुविधा

हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए Happy Card (HARYANA ANTYODAYA PARIVAR PARIVAHAN YOJANA) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज (Haryana Roadways) की बसों में सालभर में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 22 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

Happy Card योजना क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा 7 मार्च 2024 को शुरू की गई यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर इस कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए मात्र 50 रुपये देने होंगे और बाकी का खर्च सरकार वहन करेगी।

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Happy Card के प्रमुख लाभ:

  • सालभर में 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा
  • सभी हरियाणा रोडवेज बसों में मान्य
  • कार्डधारक को केवल 50 रुपये का शुल्क देना होगा
  • सरकार द्वारा 109 रुपये व मेंटनेंस चार्ज 79 रुपये का भुगतान किया जाएगा
  • योजना पर कुल 600 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

Happy Card के लिए पात्रता:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
  • आवेदक अंत्योदय परिवार (Antyodaya Parivar) के अंतर्गत आना चाहिए
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) होना आवश्यक है

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Happy Card के लिए आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

  1. स्टेप 1: ebooking.hrtransport.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. स्टेप 2: होम पेज पर “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. स्टेप 3: अपने PPP Family ID दर्ज करें, फिर Captcha Code डालें और OTP वेरीफाई करें।
  4. स्टेप 4: परिवार के सभी सदस्यों की सूची आएगी, उनमें से जिस सदस्य का कार्ड बनाना है, उसका चयन करें।
  5. स्टेप 5: बस डिपो चुनें, आधार नंबर व मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर OTP से पुष्टि करें।
  6. स्टेप 6: आवेदन सबमिट करें और Acknowledgment Slip प्रिंट कर लें।
  7. स्टेप 7: निर्धारित बस डिपो से 15 दिन बाद कार्ड प्राप्त करें।

Happy Card के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • अंत्योदय कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

Happy Card का उपयोग कैसे करें?

Happy Card का उपयोग करना बेहद आसान है। बस में यात्रा करते समय इसे POS मशीन पर टैप करना होगा, जिससे यात्रा की जानकारी दर्ज हो जाएगी। हर बार टिकट कटाने पर कार्ड से जुड़ी बची हुई किलोमीटर की जानकारी भी दिखेगी

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Happy Card का बैलेंस कैसे चेक करें?

  • meraparivar.haryana.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • फैमिली आईडी से लॉगिन करने के बाद बचे हुए किलोमीटर की जानकारी देखें।
  • हर बार टिकट पर बचे हुए किलोमीटर भी देख सकते हैं।

Happy Card से जुड़ी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं?

अगर कार्ड बनवाने में कोई समस्या आ रही है तो हरियाणा परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0172-2704014 या 9467008780 पर संपर्क कर सकते हैं।

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