
Rajasthan Agricultural Fencing Scheme में राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। तारबंदी योजना के तहत अब छोटे किसानों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाना है, जिसके लिए कृषि भूमि के चारों ओर तारबंदी करवाई जाती है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए 6 बीघा जमीन होना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे घटाकर 0.5 हेक्टेयर या 2 बीघा कर दिया गया है, जिससे छोटे और सीमांत किसान भी योजना में शामिल हो सकें।
अब 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी मिलेगा लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना में व्यक्तिगत आवेदन करने वाले किसानों के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। पहले यह पात्रता 6 बीघा यानी लगभग 1.5 हेक्टेयर थी। इससे पहले तक कई छोटे किसान योजना से बाहर थे, लेकिन अब वे भी लाभ ले सकेंगे।
इस योजना के अंतर्गत तारबंदी के कुल खर्च का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। यानी यदि कोई किसान 1 लाख रुपए की लागत से तारबंदी कराता है, तो उसे सरकार की ओर से 60,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह अनुदान राज्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, Nutri-cereals, पल्सेस (दालें), गेहूं, मोटा अनाज, और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स (तिलहन) जैसे प्रोग्राम के तहत प्रदान किया जाता है।
समूह और सामुदायिक स्तर पर भी सुविधा
केवल व्यक्तिगत किसान ही नहीं, बल्कि कृषक समूह और सामुदायिक किसान संगठन भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
यदि दो या अधिक किसान एक साथ आवेदन करते हैं, तो उनके पास भी न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और उनकी जमीन आपस में सटी हुई या एक परिधि (periphery) में स्थित होनी चाहिए।
वहीं सामुदायिक स्तर पर, जहां 10 या अधिक किसान मिलकर आवेदन करते हैं, उनके पास कुल कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, और वह भूमि भी एक ही पेरिफेरी में होनी चाहिए।
आवेदन करने की प्रक्रिया
तारबंदी योजना के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए राज्य सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर भी जा सकते हैं। आवेदन करने के बाद रसीद भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
आवेदन के समय इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- बैंक खाता विवरण
यदि कोई किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है, तो वह अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकता है। विभागीय अधिकारी उन्हें आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देंगे।
तारबंदी योजना से होगा फसल और आय दोनों का संरक्षण
राजस्थान जैसे राज्य में, जहां अक्सर नीलगाय, सुअर, जंगली सूअर और अन्य जानवरों के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है, वहां तारबंदी योजना किसानों के लिए बड़ी राहत है। इससे न केवल उनकी फसल सुरक्षित होगी, बल्कि वे अपनी जमीन पर रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy आधारित सिंचाई सिस्टम या अन्य आधुनिक उपायों को भी आत्मविश्वास से लागू कर सकेंगे।
छोटे किसानों को योजना में शामिल किए जाने से सतत कृषि विकास (Sustainable Agriculture) की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है। इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खुलेगा।
अब सबके लिए खुला है मौका
इस योजना के विस्तार से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सक्रिय है। सरकार चाहती है कि हर किसान को उसकी जमीन के अनुसार योजनाओं का लाभ मिले, चाहे वह बड़ा किसान हो या छोटा। राजस्थान तारबंदी योजना अब एक व्यापक और समावेशी योजना बन चुकी है।