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कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का तोहफा! आदेश जारी, होली से पहले मिलेगा पैसा

मध्यप्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए होली से पहले बड़ी घोषणा की है। अब 100 साल की उम्र पार करने वालों को मिलेगी 100% अतिरिक्त पेंशन! जानें पूरी डिटेल्स और देखें आप भी हैं इस लिस्ट में या नहीं

By Saloni uniyal
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कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का तोहफा! आदेश जारी, होली से पहले मिलेगा पैसा
कर्मचारियों को 20% अतिरिक्त पेंशन का तोहफा! आदेश जारी, होली से पहले मिलेगा पैसा

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनरों को होली से पहले बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) देने का फैसला किया है, जिससे राज्य के हजारों वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। वित्त विभाग (Finance Department) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि पेंशन की पात्रता में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि पहले से लागू नियमों को स्पष्ट किया गया है।

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मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम बुजुर्ग पेंशनरों के प्रति उसके संवेदनशील और जिम्मेदार दृष्टिकोण (Sensitive and Responsible Approach) को दर्शाता है। यह न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को भी बढ़ाता है।

अतिरिक्त पेंशन की पात्रता और लागू होने की तिथि

नए आदेश के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) की पात्रता पेंशनर की निर्धारित आयु पूरी होने के अगले महीने से लागू होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की जन्मतिथि 01 अगस्त 1944 या 20 अगस्त 1944 है, तो उसे 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 01 सितंबर 2024 से मिलेगी। इसी प्रकार, अन्य आयु वर्गों के लिए भी अतिरिक्त पेंशन की गणना इसी नियम के तहत की जाएगी।

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100 साल की उम्र पर 100% अतिरिक्त पेंशन

राज्य सरकार के नए आदेश के तहत, यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे 100% अतिरिक्त पेंशन (100% Additional Pension) मिलेगी। यह नियम उन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक विशेष सौगात है जो अपनी दीर्घायु के कारण सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के पात्र हैं।

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यदि कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त हुआ है, तो उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ अप्रैल से मिलेगा। वित्त विभाग के उप सचिव पी.के. श्रीवास्तव ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को इस संबंध में पत्र भेजकर अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

विभिन्न आयु वर्गों के लिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान

मध्यप्रदेश सरकार के नए आदेश के अनुसार, बुजुर्ग पेंशनरों को उनकी आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) का लाभ मिलेगा। निम्नलिखित आयु वर्गों के अनुसार पेंशन की व्यवस्था की गई है:

  • 80 से 85 वर्ष: 20% अतिरिक्त पेंशन
  • 85 से 90 वर्ष: 30% अतिरिक्त पेंशन
  • 90 से 95 वर्ष: 40% अतिरिक्त पेंशन
  • 95 से 100 वर्ष: 50% अतिरिक्त पेंशन
  • 100 वर्ष या अधिक: 100% अतिरिक्त पेंशन

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बुजुर्ग पेंशनरों को वित्तीय राहत और सम्मान

मध्यप्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनरों को सीधी वित्तीय राहत मिलेगी। यह फैसला राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा (Financial Security of Senior Citizens) को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उनकी देखभाल और आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

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आदेश में स्पष्टता और पारदर्शिता

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त पेंशन की पात्रता को लेकर कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि पहले से लागू नियमों को ही स्पष्ट किया गया है। इससे पहले के नियमों के अनुसार, पेंशनर की निर्धारित आयु पूरी होने के अगले महीने से ही अतिरिक्त पेंशन लागू होगी।

वित्त विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, ताकि किसी प्रकार की भ्रांतियों से बचा जा सके और सभी पात्र पेंशनरों को समय पर उनका हक मिल सके।

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होली से पहले राहत का संकल्प

मध्यप्रदेश सरकार का यह फैसला होली से पहले बुजुर्ग पेंशनरों के लिए एक बड़ी सौगात है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र पेंशनरों को होली से पहले उनके खातों में अतिरिक्त पेंशन जमा हो जाए, जिससे वे त्योहार को और भी खुशी और उत्साह के साथ मना सकें।

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