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शादी के गिफ्ट, वसीयत, डोनेशन… इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री! जानिए कौन-कौन सी इनकम टैक्स फ्री है

अगर आप भी इनकम टैक्स भरते-भरते परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है। जानिए वे सभी इनकम जो पूरी तरह टैक्स फ्री हैं शादी में मिले गिफ्ट्स से लेकर वसीयत, छात्रवृत्ति और रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी तक, हर डिटेल यहां पढ़ें।

By Saloni uniyal
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शादी के गिफ्ट, वसीयत, डोनेशन… इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री! जानिए कौन-कौन सी इनकम टैक्स फ्री है
शादी के गिफ्ट, वसीयत, डोनेशन… इनकम टैक्स से पूरी तरह फ्री! जानिए कौन-कौन सी इनकम टैक्स फ्री है

इनकम टैक्स (Income Tax) कानून के तहत हर भारतीय नागरिक को अपनी कुल आय पर टैक्स देना होता है। इस कुल आय में सिर्फ नौकरी या व्यापार से हुई कमाई ही शामिल नहीं होती, बल्कि आपकी सेविंग्स पर मिलने वाला ब्याज, किराए से प्राप्त आय, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स से कैपिटल गेन्स, साइड बिजनेस की कमाई और अन्य स्रोत भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं, जिन पर आपको एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ता?

सरकार ने कुछ विशेष प्रकार की इनकम को पूरी तरह टैक्स फ्री (Tax Free) घोषित किया है। यानी अगर आपकी कमाई इन विशेष श्रेणियों में आती है, तो आपको इन पर टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे इनकम की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि आप टैक्स प्लानिंग में गलती न करें और अनजाने में टैक्स भरने से बच सकें।

शादी में मिले गिफ्ट पर नहीं लगता टैक्स, लेकिन शर्तें लागू

शादी के अवसर पर मिलने वाले गिफ्ट (Wedding Gifts) पर टैक्स से छूट मिलती है। आयकर कानून की धारा 56(2) के तहत अगर कोई व्यक्ति शादी के मौके पर गिफ्ट प्राप्त करता है, तो वह टैक्स फ्री होता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यह छूट केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसकी शादी हो रही है। दूल्हा या दुल्हन के अलावा यदि किसी और को शादी में गिफ्ट मिलता है, तो वह टैक्स के दायरे में आ सकता है।

इसके अलावा यह भी जरूरी है कि गिफ्ट शादी के अवसर पर मिले हों और उनका प्रमाण हो। कैश या वैल्यूएबल आइटम्स जैसे कार, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी आदि पर भी यह छूट लागू होती है बशर्ते कि वे शादी के समय में प्राप्त हुए हों।

वसीयत या उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति भी टैक्स फ्री

अगर किसी को उसके माता-पिता, रिश्तेदार या अन्य किसी व्यक्ति से वसीयत (Will) के जरिए संपत्ति मिलती है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। चाहे वह प्रॉपर्टी हो, कैश हो या कोई अन्य चल-अचल संपत्ति, उत्तराधिकार (Inheritance) में प्राप्त होने वाली ये चीजें टैक्स फ्री होती हैं।

हालांकि, भविष्य में यदि आप उस संपत्ति को बेचते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट होता है, तो वह लाभ कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) के तहत आएगा। लेकिन संपत्ति प्राप्त करने के समय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती।

एचयूएफ और ट्रस्ट से प्राप्त गिफ्ट्स या इनकम भी टैक्स फ्री

हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या किसी ट्रस्ट से यदि कोई गिफ्ट या इनकम मिलती है, तो वह भी टैक्स फ्री हो सकती है। एचयूएफ से प्राप्त राशि परिवार के सदस्य के रूप में मिलती है और इसे इनकम नहीं माना जाता। इसी तरह अगर कोई धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्ट (Charitable Trust) से कोई राशि प्राप्त करता है, तो भी वह टैक्स के दायरे से बाहर हो सकता है, बशर्ते वह ट्रस्ट आयकर अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।

डोनेशन या सहयोग में प्राप्त धनराशि

यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश डोनेशन (Donation) के रूप में राशि मिलती है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, सामाजिक सहायता या क्राउडफंडिंग के माध्यम से, तो वह आमतौर पर टैक्स फ्री होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह रकम किसी मान्य प्रयोजन के तहत हो और उसका दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हो। अगर इसे व्यवसाय या व्यक्तिगत लाभ के तौर पर देखा गया, तो उस पर टैक्स लग सकता है।

कृषि से हुई आय पर नहीं देना होता टैक्स

भारत में कृषि आय (Agricultural Income) पूरी तरह टैक्स फ्री है। यदि आपकी आय खेतों में खेती, फलों, फूलों या पेड़ों की पैदावार से होती है, तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यह नियम तभी लागू होता है जब वह कृषि गतिविधि किसी ग्रामीण क्षेत्र में की गई हो और भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज आपके नाम हों।

रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) सब्सिडी और सरकारी इनसेंटिव

सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी, जैसे सोलर पैनल, बायोगैस प्लांट आदि को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है, वह भी टैक्स फ्री होती है। केंद्र और राज्य सरकारें इन योजनाओं के अंतर्गत जो राशि देती हैं, उसे प्राप्तकर्ता की आय में शामिल नहीं किया जाता।

आईपीओ (IPO) या बोनस शेयर से मिली आय पर शर्तों के साथ टैक्स छूट

आईपीओ से यदि किसी व्यक्ति को लॉटरी की तरह अलॉटमेंट मिलता है और वह उसे बेचता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है। लेकिन यदि बोनस शेयर प्राप्त हुए हैं और उन्हें लंबे समय तक रखा गया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत कुछ छूट मिलती है। कुछ मामलों में जब लाभ एक निर्धारित सीमा से कम होता है, तो वह टैक्स फ्री हो सकता है।

छात्रवृत्ति (Scholarship) पर नहीं देना होता टैक्स

यदि किसी छात्र को उसकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, तो वह पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। यह लाभ उन छात्रों के लिए होता है जिन्हें सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पढ़ाई के लिए फेलोशिप, स्कॉलरशिप या अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

बीमा पर मिलने वाला क्लेम या मैच्योरिटी अमाउंट

लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) की मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा, अगर वह सेक्शन 10(10D) के तहत आता है, तो वह टैक्स फ्री होता है। यानी बीमा का प्रीमियम यदि सालाना इनकम के 10% से कम है, तो उस पॉलिसी पर मिलने वाली रकम टैक्स के दायरे से बाहर रहती है।

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