![बिना वोटर ID के भी डाल सकते हैं वोट! बस इनमें से कोई 1 डॉक्यूमेंट दिखाएं और अपने अधिकार का करें इस्तेमाल](https://newzoto.com/wp-content/uploads/2025/02/voter-id-card-1024x576.jpg)
दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, ताकि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। 5 फरवरी को मतदान होना है और इसी दिन दिल्ली की जनता तय करेगी कि अगली सरकार किसकी होगी। इस दौरान सबसे अहम बात यह है कि मतदान के लिए वोटर आईडी का होना अनिवार्य नहीं है। यह जानकर कई मतदाता आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से ही कर रखी है।
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वोटर आईडी नहीं होने पर भी डाल सकते हैं वोट
बहुत से मतदाता इस भ्रम में रहते हैं कि यदि उनके पास वोटर आईडी नहीं है, तो वे मतदान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है, जिन्हें मतदान केंद्र पर दिखाकर वोट डाला जा सकता है।
वोटिंग के लिए कौन-कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा जारी 11 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:
- पासपोर्ट – यदि आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
- पैन कार्ड – परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड भी एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस – यदि आपके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप मतदान कर सकते हैं।
- आधार कार्ड – आधार कार्ड अब सबसे सामान्य पहचान पत्र बन चुका है, जिसे चुनाव आयोग मान्यता देता है।
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक – यदि यह किसी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई हो, तो इसे भी स्वीकार किया जाएगा।
- मनरेगा जॉब कार्ड – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत जारी जॉब कार्ड भी वैध दस्तावेज है।
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड – यदि आपके पास श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं।
- पेंशन दस्तावेज़ – यदि आपकी पेंशन पासबुक पर आपकी फोटो और प्रमाणिकता मौजूद है, तो इसे भी मान्यता दी जाती है।
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का स्मार्ट कार्ड – यह पहचान पत्र भी मतदान के लिए स्वीकार्य है।
- सांसद (MP), विधायक (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) द्वारा जारी सरकारी आईडी – यदि किसी सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र आपके पास है, तो यह भी मान्य होगा।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी पहचान पत्र – अगर आप किसी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU) या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हैं और आपके पास आधिकारिक आईडी कार्ड है, तो इसे दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
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मतदान से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- बिना वोटर आईडी के मतदान करने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है।
- मतदान केंद्र पर केवल ओरिजनल डॉक्यूमेंट मान्य होंगे, किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।
- अगर मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की परेशानी हो, तो वहां मौजूद चुनाव अधिकारियों से संपर्क करें।
- मतदान के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।
चुनाव आयोग की पहल से मतदान होगा आसान
चुनाव आयोग की इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करें। इसलिए यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से किसी एक को लेकर मतदान केंद्र जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।