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5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश स्कूल, कॉलेज और सरकारी-निजी दफ्तर रहेंगे बंद

अगर आप 5 फरवरी को छुट्टी के मूड में हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी! इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी-निजी दफ्तर बंद रहेंगे। लेकिन क्या आपने वजह सुनी? जानिए इस खास अवकाश का कारण और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा!

By info@newzoto.com
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5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश स्कूल, कॉलेज और सरकारी-निजी दफ्तर रहेंगे बंद

दिल्ली में आगामी 5 फरवरी 2025 को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य संगठनों में अवकाश रहेगा।

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स्कूल-कॉलेज भी रहेंगे बंद

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। मतदान प्रक्रिया में बाधा न आए और मतदाताओं को सुगमता से मतदान केंद्र तक पहुंचने का अवसर मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में, जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 4 फरवरी को भी अवकाश घोषित किया गया है।

मतदान जागरूकता अभियान और रैली

दिल्ली में चुनावी माहौल को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 फरवरी को सुबह 9 बजे एक प्रभात फेरी (रैली) आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्र-छात्राएं पोस्टर और बैनर के साथ भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने 31 जनवरी को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली (नजफगढ़) और पश्चिमी दिल्ली (विकासपुरी) के शिक्षा उपनिदेशकों को इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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हरियाणा में भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने भी 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश उन सरकारी कर्मचारियों के लिए मान्य होगा जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं और मतदान में भाग लेना चाहते हैं। सरकार ने यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत प्रदान किया है।

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