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Alert! यहाँ सड़क पर बंद हुई गाड़ी तो देना होगा ₹20,000 तक का फाइन! नए नियम जारी

अब ट्रैफिक में रुकना पड़ेगा भारी! नोएडा पुलिस ने एक्सप्रेसवे के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। लापरवाही से गाड़ी रोकने पर भारी जुर्माना और जब्ती का खतरा! जानें किन हालातों में मिलेगी छूट और क्या कहता है नया मोटर वाहन अधिनियम? पढ़ें पूरी खबर!

By Saloni uniyal
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नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम और सड़क पर रुकने वाले वाहनों की समस्या को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मकसद ट्रैफिक को सुचारु बनाना और सड़क पर बेवजह खड़े होने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करना है। पुलिस ने इस एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चैलेंजिंग जोन’ की श्रेणी में रखा है, जिससे यहां रुकने वाली गाड़ियों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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नए नियम और भारी जुर्माना

नए नियमों के तहत अगर कोई वाहन बिना किसी वैध कारण के एक्सप्रेसवे पर खड़ा पाया जाता है, तो उस पर ₹5,000 से ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि वाहन ट्रैफिक में रुकावट पैदा करता है, तो उसे सीधा जब्त भी किया जा सकता है।

यह एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, जहां हर दिन लाखों वाहन गुजरते हैं। अब तक ये नियम केवल कमर्शियल गाड़ियों जैसे बस, ट्रक, DCM और ओवरलोड गाड़ियों पर लागू थे, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जल्द ही यह सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होंगे।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लागू किया जाएगा। हालांकि, यह जुर्माना केवल उन वाहनों पर लगेगा जो बिना किसी तकनीकी खराबी के सड़क पर खड़े पाए जाते हैं। यदि किसी वाहन को तकनीकी खराबी के कारण रोका गया है, तो उसके मालिक पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

पिछले सात दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 22 गाड़ियों को जब्त किया है और लगभग 210 वाहनों का चालान जारी किया है। यह दिखाता है कि नए नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।

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ट्रैफिक सुधार की दिशा में अहम कदम

DCP (ट्रैफिक) लाखन सिंह यादव ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य सिर्फ जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम और सड़क पर रुकने से होने वाले प्रभावों के प्रति जागरूक करना है।

उन्होंने कहा, “नोएडा एक्सप्रेसवे से रोजाना 8 से 10 लाख वाहन गुजरते हैं। DND फ्लाईओवर, चिल्ला बॉर्डर और प्रेरणा स्थल जैसे इलाके प्रमुख हॉटस्पॉट हैं, जहां ट्रैफिक की समस्या सबसे अधिक होती है। पिछले सात दिनों में हमने 22 गाड़ियों को जब्त किया है और 210 से अधिक चालान जारी किए हैं।”

स्पीड लिमिट में भी किए गए बड़े बदलाव

इससे पहले, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट में भी बदलाव किए थे। ये नई स्पीड लिमिट 15 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगी।

यमुना एक्सप्रेसवे पर:

  • हल्के वाहनों की स्पीड 100 km/h से घटाकर 75 km/h कर दी गई है।
  • भारी वाहनों की स्पीड 80 km/h से घटाकर 60 km/h कर दी गई है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर:

  • हल्के वाहनों की स्पीड 100 km/h से घटाकर 75 km/h कर दी गई है।
  • भारी वाहनों को अब 60 km/h की जगह अधिकतम 50 km/h की स्पीड से चलना होगा।

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नए नियमों के असर और पालन की अपील

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें और ट्रैफिक को बेहतर बनाए रखने में सहयोग दें। अधिकारियों का कहना है कि यदि वाहन चालकों ने नियमों का पालन नहीं किया, तो आगे और भी कड़े नियम लागू किए जा सकते हैं।

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