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महिलाओं को बड़ा तोहफा, रजिस्ट्री पर मिल सकती है इतनी छूट, देखें Exemption Property

अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर कम स्टांप शुल्क! यूपी सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी राहत, जानें नए नियम और इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स।

By Saloni uniyal
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उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में विशेष छूट देने जा रही है। अगर किसी महिला के नाम पर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति है, तो उसे रजिस्ट्री पर रियायत दी जाएगी। अभी तक महिलाओं को 90 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 7 फीसदी स्टांप शुल्क देना होता था, जबकि 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर यह दर 6 फीसदी है। अब सरकार एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति के लिए स्टांप शुल्क को घटाकर 6 फीसदी करने का प्रस्ताव ला रही है।

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जल्द ही कैबिनेट में पास होगा प्रस्ताव

यूपी सरकार के स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेंस में इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करने जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में महिलाओं के नाम पर ली जाने वाली संपत्तियों पर 90 लाख रुपये तक 7 फीसदी और 10 लाख रुपये तक 6 फीसदी स्टांप शुल्क देने की व्यवस्था है। सरकार अब इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने जा रही है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

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18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र

उत्तर प्रदेश का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी और 20 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किए जाने की संभावना है। इस प्रस्ताव से सरकार को राजस्व पर थोड़ी कमी जरूर होगी, लेकिन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनके नाम पर संपत्ति खरीदने को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

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