
भारत में प्रॉपर्टी गिफ्ट करने (Property Gift) को लेकर स्पष्ट और सख्त नियम बनाए गए हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आप किसी अपने को अपनी संपत्ति उपहार में दे सकते हैं, तो यह जान लेना बेहद जरूरी है कि इसके लिए आपको कानूनन प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो करना होता है। भारत के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (Transfer of Property Act) के तहत प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस प्रक्रिया में गिफ्ट डीड, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री जैसे कानूनी चरणों का पालन अनिवार्य होता है।
किसे गिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी?
Property Gift Rules के अनुसार आप केवल वही संपत्ति गिफ्ट कर सकते हैं जो आपके नाम पर वैध रूप से दर्ज हो। यानी आप जिस प्रॉपर्टी को किसी को उपहार में देना चाहते हैं, वह कानूनी तौर पर आपकी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वह उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 क्या कहती है?
भारत में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (Transfer of Property Act) की धारा 122 (Section 122) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बिना किसी वित्तीय लेन-देन के किसी अन्य व्यक्ति को देता है, तो उसे गिफ्ट माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब संपत्ति का हस्तांतरण पूरी तरह निःशुल्क होता है, और प्राप्तकर्ता बिना कोई पैसा दिए उसे स्वीकार करता है, तभी वह एक वैध गिफ्ट माना जाता है।
गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य
प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है गिफ्ट डीड (Gift Deed) । यह बिलकुल उसी तरह बनाया जाता है जैसे सेल डीड। लेकिन अंतर यह है कि इसमें पैसे का लेन-देन नहीं होता। यह गिफ्ट डीड आपको सब-रजिस्ट्रार (Sub-Registrar) के ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके बिना आपकी प्रॉपर्टी गिफ्ट प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है।
स्टांप ड्यूटी है जरूरी
प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की प्रक्रिया में स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) का भुगतान एक अनिवार्य हिस्सा है। हर राज्य में स्टांप ड्यूटी की दरें अलग-अलग होती हैं और यह प्रॉपर्टी के बाज़ार मूल्य पर निर्भर करती है। जब तक स्टांप ड्यूटी अदा नहीं की जाती, तब तक गिफ्ट डीड कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाती। एक बार जब डीड में गिफ्ट प्राप्तकर्ता का नाम दर्ज हो जाता है और वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो गिफ्ट डीड पूरी और वैध मानी जाती है।
क्या गिफ्ट वापस ली जा सकती है?
बहुत कम लोगों को पता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गिफ्ट को वापस (Revoke Gift Deed) भी लिया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी खास उद्देश्य के लिए प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई हो और वह व्यक्ति वह उद्देश्य पूरा न करे, तो ऐसी स्थिति में गिफ्ट को रद्द किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए भी उचित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है और कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो सकता है।
रिश्तेदार को गिफ्ट देने पर टैक्स में छूट
यदि आप अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, तो उस पर इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं लगता। जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, या बच्चों को दी गई गिफ्ट पर टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन अगर आपने किसी गैर-रिश्तेदार को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और उसकी वैल्यू एक तय सीमा से ऊपर है, तो प्राप्तकर्ता को उस पर टैक्स देना पड़ सकता है।
क्या आवश्यक दस्तावेज़ होते हैं?
गिफ्ट डीड रजिस्टर कराने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें संपत्ति के मालिक के पहचान पत्र, रजिस्ट्री दस्तावेज़, संपत्ति के नक्शे, प्राप्तकर्ता का पहचान प्रमाण और एड्रेस प्रूफ शामिल होता है। इन दस्तावेज़ों के साथ आपको स्टांप पेपर पर गिफ्ट डीड तैयार करानी होती है।