
अब करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न-ITR फाइलिंग प्रक्रिया और अधिक आसान और सुरक्षित हो गई है। आयकर विभाग-Income Tax Department ने करदाताओं की सुविधा और डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई प्रणाली लागू की है, जिसके तहत अब आपको अपना ई-फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड या लॉगिन किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नई व्यवस्था से करदाता अपनी गोपनीयता बनाए रखते हुए प्रोफेशनल्स की मदद से भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग के इस फैसले का उद्देश्य करदाताओं को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी साइबर सुरक्षा खतरे के अपना रिटर्न समय पर दाखिल कर सकें। अब आप अधिकृत ई-रिटर्न इंटरमीडियरी-ERI या चार्टर्ड अकाउंटेंट-CA के माध्यम से सुरक्षित तरीके से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं।
ई-रिटर्न इंटरमीडियरी-ERI के माध्यम से सुरक्षित और सरल ITR फाइलिंग
आयकर विभाग ने विशेष रूप से अधिकृत ई-रिटर्न इंटरमीडियरी-ERI की सेवाओं को अपनाने का विकल्प दिया है, जिससे करदाता बिना अपना पासवर्ड या यूजरनेम साझा किए अपना रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। ERI प्लेटफॉर्म्स जैसे ClearTax, Tax2Win और Ernst & Young (EY) इस सेवा के तहत करदाताओं को सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
इस व्यवस्था में करदाता को केवल अपना PAN नंबर, मोबाइल नंबर और कुछ आवश्यक जानकारियां ERI को उपलब्ध करानी होती हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद करदाता को स्वयं ई-वेरिफिकेशन करना होता है, जिससे उनकी प्रक्रिया पूरी तरह से वैध बनती है। ERI के माध्यम से दाखिल रिटर्न में स्पष्ट रूप से “Filed by: ERI” या संबंधित एजेंसी का नाम अंकित होता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
इस प्रणाली के कारण करदाताओं को साइबर फ्रॉड या डेटा लीक का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि अब किसी के पास उनकी लॉगिन डिटेल्स नहीं होतीं।
बिना लॉगिन किए भी संभव है ITR का ई-वेरिफिकेशन
यदि आपने पहले ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और केवल ई-वेरिफिकेशन शेष है, तो अब आप इसे भी बिना लॉगिन किए पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल Income Tax e-Filing Portal पर जाना होगा।
होमपेज पर “e-Verify Return” विकल्प पर क्लिक करें और अपना PAN नंबर, असेसमेंट ईयर और एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP के माध्यम से आप आसानी से ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
यह सुविधा असेसमेंट ईयर 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए उपलब्ध है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना और करदाताओं को लॉगिन से संबंधित जटिलताओं से मुक्त करना है।
आयकर रिटर्न फाइलिंग के लिए ERI या CA को अधिकृत करना अब और आसान
यदि आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल आपके स्थान पर ITR दाखिल करे, तो आप उन्हें अपने ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अधिकृत कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन कर “Authorised Partners” या “My Chartered Accountant(s)” सेक्शन में जाकर संबंधित ERI या CA को अधिकृत करना होता है।
अधिकृत करने के बाद आपको अपनी लॉगिन जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं रहती। अधिकृत प्रोफेशनल आपके स्थान पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। यह सुविधा विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए फायदेमंद है, जो तकनीकी ज्ञान की कमी या व्यस्त दिनचर्या के चलते स्वयं ITR फाइल करने में असमर्थ हैं।
सुरक्षा और गोपनीयता का रखें विशेष ध्यान
आयकर विभाग ने बार-बार सलाह दी है कि करदाता अपने ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी के साथ साझा न करें। केवल विभाग द्वारा अधिकृत ERI या विश्वसनीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ही सेवाएं लें।
रिटर्न फाइल करने के बाद उसे समय पर ई-वेरिफाई करना भी अनिवार्य है, क्योंकि बिना ई-वेरिफिकेशन के रिटर्न अमान्य माना जाता है। अमान्य रिटर्न के कारण करदाता को अतिरिक्त दंड या ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
नई प्रणाली से न केवल करदाताओं के लिए प्रक्रिया सरल बनी है, बल्कि आयकर विभाग की व्यवस्था में भी पारदर्शिता और भरोसा बढ़ा है। अब आयकर रिटर्न फाइलिंग एक सुरक्षित और सहज अनुभव बन गया है।