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दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल बाइक और CNG ऑटो? नया नियम लागू करने जा रही सरकार

15 अगस्त से रुक जाएगा CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन, पेट्रोल टू-व्हीलर्स भी होंगे बैन! दो से ज्यादा कार वालों को सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की मिलेगी मंजूरी—जानें दिल्ली सरकार का मास्टरप्लान

By Saloni uniyal
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दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल बाइक और CNG ऑटो? नया नियम लागू करने जा रही सरकार
दिल्ली में बंद होंगी पेट्रोल बाइक और CNG ऑटो? नया नियम लागू करने जा रही सरकार

ईवी पॉलिसी 2.0-EV Policy 2.0 के ड्राफ्ट में दिल्ली की सड़कों से पेट्रोल टू-व्हीलर्स और CNG ऑटो को हटाने की बड़ी सिफारिश की गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी CNG या पेट्रोल पर चलती है, तो आपको अपनी प्लानिंग पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। खासतौर से वे लोग जो तीसरी कार खरीदने की सोच रहे हैं, अब उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक कार-Electric Car खरीदने की ही अनुमति मिलेगी। यह पूरा प्रस्ताव दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे में सामने आया है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जा सकती है।

दिल्ली की सड़कों से गायब होंगे CNG ऑटो रिक्शा

दिल्ली में वर्षों से चल रहे पीले और हरे रंग के CNG ऑटो रिक्शा जल्द ही इतिहास बन सकते हैं। ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट के अनुसार, 15 अगस्त 2025 से किसी भी नए CNG ऑटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन या परमिट रिन्यूअल की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि 15 अगस्त के बाद पुराने परमिट भी सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए ही दोबारा जारी किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य साफ है—दिल्ली को एक साफ और प्रदूषण मुक्त राजधानी बनाना।

10 साल से पुराने CNG ऑटो को लेकर सरकार की योजना

ड्राफ्ट के मुताबिक, जो CNG ऑटो 10 साल से ज्यादा पुराने हैं, उन्हें या तो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या उनमें नई तकनीक लगाकर उन्हें बैटरी से चलने योग्य बनाया जाएगा। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

पेट्रोल टू-व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन पर भी लगेगा ब्रेक

ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। यानी 2026 के बाद दिल्ली में ऐसी बाइक्स और स्कूटर्स नहीं चल सकेंगे जो फॉसिल फ्यूल-Fossil Fuel पर आधारित हैं। सरकार का लक्ष्य है कि लोग तेजी से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की ओर शिफ्ट हों और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे।

थ्री-व्हीलर मालवाहकों के लिए भी सख्त प्रावधान

15 अगस्त 2025 से मालवाहक थ्री-व्हीलर वाहनों के मामले में भी डीजल, पेट्रोल और CNG से चलने वाले नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्राफ्ट में कहा गया है कि माल ढोने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ये वाहन अब सिर्फ इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी-Electric Mobility को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगी पूरी तरह इलेक्ट्रिक

दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। DTC और DIMTS द्वारा संचालित सभी बसों को ई-बसे में बदलने की सिफारिश की गई है। साथ ही, शहर के अंदर संचालन के लिए DTC और DIMTS केवल इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। इंटर-स्टेट सेवाओं के लिए केवल BSIV बसों को ही अनुमति दी जाएगी। इससे दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था अधिक स्मार्ट और पर्यावरण के अनुकूल हो सकेगी।

दो से ज्यादा कार वालों के लिए लागू होंगे नए नियम

यदि आपके पास पहले से दो कारें हैं और आप तीसरी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको पेट्रोल, डीजल या CNG कार खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप केवल इलेक्ट्रिक कार ही खरीद पाएंगे। ये नियम ईवी पॉलिसी 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभाव में आएंगे। सरकार का मकसद है कि निजी वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जाए और फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों की खरीद को रोका जा सके।

ड्राफ्ट के सुझाव होंगे जल्द लागू

दिल्ली सरकार इस समय ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट पर अंतिम निर्णय की तैयारी में है। जल्द ही इस नई पॉलिसी की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इस नीति के लागू होते ही दिल्ली में ई-मोबिलिटी को एक नई दिशा मिलेगी और राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

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