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PF निकालना अब पहले से आसान! कैंसिल चेक और पासबुक की जरूरत खत्म, मिनटों में मिलेगा पैसा

EPFO का नया अपडेट अब 7.5 करोड़ खाताधारकों को देगा राहत! PF क्लेम सेटलमेंट में नहीं लगेगा कैंसिल चेक या पासबुक, सिर्फ OTP से मिनटों में होगा बैंक वेरिफिकेशन। जानिए क्या हैं नए नियम और कैसे मिलेगा फटाफट पैसा।

By Saloni uniyal
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PF निकालना अब पहले से आसान! कैंसिल चेक और पासबुक की जरूरत खत्म, मिनटों में मिलेगा पैसा
PF निकालना अब पहले से आसान! कैंसिल चेक और पासबुक की जरूरत खत्म, मिनटों में मिलेगा पैसा

PF New Withdrawl Rules को लेकर ईपीएफओ (EPFO) ने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। नई प्रक्रिया के अनुसार अब पीएफ खाताधारक आधार OTP के जरिये अपना बैंक खाता नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकते हैं। इससे नाम सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दावा करने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी।

आधार OTP से होगा बैंक खाता और IFSC कोड का वेरिफिकेशन

ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार अब खाताधारक को क्लेम फॉर्म भरते समय सिर्फ अपना आधार नंबर और उससे जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP दर्ज करना होगा। इसके बाद बैंक खाता और IFSC कोड का वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा। इससे पहले तक खाताधारकों को नाम वेरिफाई करने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ती थी। कई बार खराब इमेज क्वालिटी या दस्तावेजों की अस्पष्टता के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे।

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EPFO के नए नियम से 7.5 करोड़ खाताधारकों को होगा सीधा लाभ

EPFO के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर देशभर के 7.5 करोड़ PF खाताधारकों को मिलेगा। पहले ट्रायल के तौर पर 28 मई 2024 से यह प्रक्रिया सिर्फ KYC अपडेटेड खातों के लिए शुरू की गई थी, जिससे 1.7 करोड़ यूजर्स को लाभ मिला। अब इसे सभी खाताधारकों के लिए लागू कर दिया गया है। इससे क्लेम रिजेक्शन की समस्या कम होगी और प्रोसेस का समय भी घटेगा।

अब बैंक सीडिंग के लिए नहीं चाहिए एम्प्लॉयर की मंजूरी

PF New Withdrawl Rules के तहत EPFO ने बैंक सीडिंग प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अब बैंक खाता लिंक करने के लिए एम्प्लॉयर की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाताधारक खुद ही अपने UAN पोर्टल या उमंग ऐप के माध्यम से आधार OTP के जरिए नया बैंक खाता और IFSC कोड वेरिफाई कर सकते हैं। बैंक सीडिंग की यह प्रक्रिया जरूरी है ताकि भविष्य में EPFO सीधे उसी खाते में PF की निकासी राशि या ब्याज ट्रांसफर कर सके।

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ऑटो-सेटलमेंट लिमिट अब 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई

EPFO ने हाल ही में Advance PF Claim के ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इस प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने मंजूरी देकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के पास भेजा है। CBT से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद खाताधारक बिना किसी देरी के 5 लाख रुपये तक की राशि ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत निकाल सकेंगे। इससे पहले यह प्रक्रिया 10 दिन से अधिक लेती थी, लेकिन अब यह 3 से 4 दिनों में पूरी हो जाएगी।

EPFO की डिजिटल पहल से बढ़ेगा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी

EPFO की यह नई डिजिटल व्यवस्था न केवल क्लेम प्रोसेस को आसान बनाएगी, बल्कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता (Transparency) और एफिशिएंसी (Efficiency) भी बढ़ेगी। इस पहल से खाताधारकों को बार-बार डॉक्युमेंट अपलोड करने या एम्प्लॉयर से अप्रूवल लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही यह कदम भारत सरकार के Digital India विजन के तहत ई-गवर्नेंस को और मजबूत करता है।

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10 महीने से चल रहा था क्लेम प्रोसेस में बदलाव का ट्रायल

EPFO की ओर से क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में यह बदलाव लगभग 10 महीने के परीक्षण के बाद पूरे देश में लागू किया गया है। मई 2024 में शुरू हुए ट्रायल के दौरान 1.7 करोड़ से अधिक खाताधारकों को इस सिस्टम से जोड़ा गया और इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है।

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