
Delhi Nursery Admission के अंतर्गत चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स (CWSN) कैटेगरी के लिए पहली एडमिशन लिस्ट जारी कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education – DOE) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, नर्सरी, किंडरगार्टन (KG) और कक्षा-1 में दाखिले के लिए कुल 1,307 बच्चों का चयन कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से किया गया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और स्वचालित प्रणाली के जरिए संपन्न हुई है, जिसमें किसी भी तरह के मैन्युअल हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रही।
कम्प्यूटरीकृत लॉटरी से हुआ चयन
शिक्षा निदेशालय द्वारा 27 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि Delhi Nursery Admission के अंतर्गत एडमिशन स्तर की कक्षाओं — नर्सरी, केजी और कक्षा-1 — में ईडब्ल्यूएस (EWS), डीजी (DG) और सीडब्ल्यूएसएन (CWSN) कैटेगरी के बच्चों का चयन केवल कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसी नीति के अंतर्गत, इस बार 1,307 बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए चुना गया है।
अभिभावकों को भेजे जा रहे हैं संदेश
ड्रॉ में चयनित बच्चों के परिवारों को उनके आवंटित स्कूलों और दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जानकारी वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि चयनित छात्रों को 26 मई तक संबंधित स्कूलों से संपर्क करना होगा। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया भी उसी दिन से शुरू होगी।
दस्तावेजों की जांच में त्रुटि मिली तो एडमिशन होगा रद्द
शिक्षा निदेशालय ने एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि दस्तावेजों की जांच के दौरान कोई भी दस्तावेज फर्जी, जाली या अधूरे पाए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में एडमिशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार स्कूल आवंटित हो जाने के बाद किसी भी स्थिति में उसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
डिफिशिएंसी मेमो जारी होगा
यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे ‘डिफिशिएंसी मेमो’ (Deficiency Memo) जारी किया जाएगा। इस मेमो के मिलने के बाद अभ्यर्थी को 11 अप्रैल तक अपने दस्तावेज अपडेट कर दोबारा जमा करने का अवसर दिया जाएगा, ताकि पात्रता की पुष्टि की जा सके।
फर्जी वादों से बचने की अपील
शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था के झांसे में न आएं जो CWSN, EWS या DG कैटेगरी में एडमिशन सुनिश्चित कराने का दावा करते हैं। विभाग ने ऐसे मामलों में तत्काल उसके आधिकारिक ईमेल पर जानकारी देने की अपील की है ताकि संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।
स्कूलों को जारी किया गया सख्त निर्देश
साथ ही, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था से किसी प्रकार का औपचारिक या अनौपचारिक संबंध न रखें जो एडमिशन प्रक्रिया को प्रभावित करने का दावा करता हो। यदि कोई स्कूल इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो शिक्षा निदेशालय उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा।
पूरी प्रक्रिया रही पारदर्शी और डिजिटल
Delhi Nursery Admission 2025 की इस प्रक्रिया को शिक्षा निदेशालय ने पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम की वजह से चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं रही। इससे एक ओर जहां अभिभावकों का विश्वास बढ़ा है, वहीं सिस्टम की विश्वसनीयता भी साबित हुई है।
विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सशक्त पहल
CWSN कैटेगरी के अंतर्गत यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन बच्चों के लिए सशक्त पहल है जिन्हें समाज और शिक्षा व्यवस्था से विशेष सहारे की आवश्यकता होती है। शिक्षा निदेशालय का यह कदम दिल्ली में Inclusive Education की दिशा में एक मजबूत प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।