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ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया? रिन्यू करें या लगेगा भारी जुर्माना! जानिए असली नियम

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया? अगर 30 दिन के अंदर रिन्यू नहीं करवाया तो लगेगा बड़ा फाइन और 1 साल बाद लाइसेंस हो सकता है कैंसिल! बचना चाहते हैं जुर्माने से? जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी नियम, ताकि आपकी ड्राइविंग ना हो बंद!

By Saloni uniyal
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ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया? रिन्यू करें या लगेगा भारी जुर्माना! जानिए असली नियम
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया? रिन्यू करें या लगेगा भारी जुर्माना! जानिए असली नियम

भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का होना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास वैध डीएल नहीं है, तो ट्रैफिक नियमों के तहत उसका चालान कट सकता है। हर ड्राइविंग लाइसेंस की एक निश्चित वैधता होती है, जिसके बाद इसे रिन्यू (Renew) करवाना आवश्यक होता है। एक्सपायरी डेट के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप अपने डीएल को समय पर रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो आपको अतिरिक्त चार्ज या फाइन भी भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल से जुड़े नियम और लेट फीस का पूरा विवरण।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है?

ड्राइविंग लाइसेंस को 40 साल की उम्र तक के लिए जारी किया जाता है। 40 साल पूरे होने के बाद इसे हर 10 साल में रिन्यू करवाना जरूरी होता है। वहीं, अगर व्यक्ति की उम्र 50 साल पार कर जाती है, तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को हर 5 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का डीएल एक्सपायर हो जाता है, तो उसे समय सीमा के भीतर इसे रिन्यू करवाना जरूरी होता है, अन्यथा लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है।

क्या एक्सपायरी के बाद रिन्यू हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस?

अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो इसे 30 दिनों के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रिन्यू करवाया जा सकता है। लेकिन यदि एक्सपायरी के 30 दिनों के बाद रिन्यू करवाते हैं, तो आपको लेट फीस भरनी होगी। मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक्सपायरी डेट के एक साल के भीतर अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाता है, तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को नए लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना पड़ता है।

30 दिन के बाद रिन्यू करने पर कितना चार्ज देना होगा?

अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन के भीतर रिन्यू किया जाता है, तो किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन 30 दिन बाद इसे रिन्यू करवाने पर लेट फीस देनी होगी। कुछ राज्यों में यह शुल्क ₹1,500 तक हो सकता है, जिसमें फाइन भी शामिल होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आपको अपना डीएल रिन्यू करवाना है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • मौजूदा (Expired) ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र
  • मेडिकल सर्टिफिकेट (50 वर्ष से अधिक उम्र के लिए)
  • एड्रेस प्रूफ (Address Proof)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवश्यक शुल्क (Application Fee)

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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दो तरीके होते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद शुल्क जमा करें और स्लॉट बुक करें। और निर्धारित समय पर आरटीओ (RTO) ऑफिस जाकर प्रक्रिया पूरी करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया इसके लिए आप आरटीओ कार्यालय जाकर डीएल रिन्यूअल फॉर्म भरें। फिर निर्धारित शुल्क जमा करवा दे। और इसके आलावा मेडिकल टेस्ट (यदि आवश्यक हो) पास करें।

    लेट फीस और फाइन के नियम क्या हैं?

    1. एक्सपायरी के 30 दिन के भीतर रिन्यू करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता।
    2. 30 दिन के बाद रिन्यू करवाने पर राज्य के नियमों के अनुसार लेट फीस लागू होती है।
    3. 1 वर्ष तक डीएल रिन्यू न करने पर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और नए लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना पड़ता है।

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