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सिर्फ 12 दिन बचे हैं! इन Tax-Saving ऑप्शंस से बचा सकते हैं हजारों रुपये, जल्दी जानें और बचत करें

टैक्स बचाने का सुनहरा मौका! 31 मार्च 2025 की डेडलाइन से पहले ELSS, PPF, NPS और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स में करें सही निवेश, पाएं 1.5 लाख तक की टैक्स छूट। जानिए कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है और कैसे उठा सकते हैं इस मौके का पूरा फायदा!

By Saloni uniyal
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सिर्फ 12 दिन बचे हैं! इन Tax-Saving ऑप्शंस से बचा सकते हैं हजारों रुपये, जल्दी जानें और बचत करें
सिर्फ 12 दिन बचे हैं! इन Tax-Saving ऑप्शंस से बचा सकते हैं हजारों रुपये, जल्दी जानें और बचत करें

वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने में अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं। अगर आप Income Tax की Old Regime का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास Tax-Saving Investment करने का यह आखिरी मौका है। 31 मार्च 2025 के बाद किए गए निवेश का लाभ इस वित्त वर्ष में आप नहीं ले पाएंगे।

सेक्शन 80सी के तहत टैक्स-सेविंग्स के विकल्प

Income Tax Act, 1961 के तहत Section 80C के जरिए कई निवेश ऑप्शंस में पैसा लगाकर 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित निवेश शामिल हैं:

  • ELSS (Equity Linked Saving Scheme) – टैक्स सेविंग के साथ लंबी अवधि में उच्च रिटर्न का विकल्प।
  • Public Provident Fund (PPF) – सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटर्न का शानदार साधन।
  • Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) – बेटी के भविष्य के लिए फायदेमंद योजना।
  • Tax-Saving Fixed Deposit – 5 साल की लॉक-इन अवधि वाली एफडी पर टैक्स लाभ।
  • Life Insurance Premium – जीवन बीमा प्रीमियम पर भी 80C के तहत छूट मिलती है।
  • ट्यूशन फीस – दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

एनपीएस में निवेश से टैक्स बचत

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो National Pension System (NPS) में निवेश कर अतिरिक्त टैक्स बचत कर सकते हैं।

  • Section 80CCD(1) – बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस (DA) का 10% तक NPS में निवेश करने पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
  • Section 80CCD(1B) – NPS में 50,000 रुपये अतिरिक्त निवेश करने पर अलग से डिडक्शन मिलता है।
  • Corporate NPS – यदि आपका एम्प्लॉयर कॉर्पोरेट NPS प्रदान करता है, तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं।

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हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट (सेक्शन 80डी)

अगर आपके पास Health Insurance नहीं है, तो इसे 31 मार्च से पहले खरीदकर टैक्स बचा सकते हैं। Section 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है जैसे 60 वर्ष से कम उम्र के लिए – स्वयं, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ पॉलिसी पर 25,000 रुपये तक का डिडक्शन। और साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए – वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक की छूट। इसके आलावा माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी – यदि आपके माता-पिता 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो उनके लिए अलग से 50,000 रुपये तक का डिडक्शन उपलब्ध है।

क्या आपको सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहिए?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स सेविंग के लिए जल्दबाजी में गलत निवेश न करें। निवेश का चुनाव करते समय अपने Financial Goals को ध्यान में रखें। यदि आप लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, तो ELSS एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। यह आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी, या रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद कर सकता है।

31 मार्च की डेडलाइन न चूकें

यदि आपने अब तक Tax-Saving Investment नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करें कि आप 31 मार्च से पहले सही निवेश कर लें। ऐसा करने से न केवल आपकी Tax Liability कम होगी, बल्कि आपका पैसा लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा।

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