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किसानों के लिए खुशखबरी! सिंचाई के लिए 54,000 सोलर पंपों पर मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

सरकार 54 हजार सोलर पंपों पर दे रही भारी सब्सिडी! जानिए आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और किन किसानों को मिलेगा यह सुनहरा अवसर। मौका सीमित है, पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू अभी जानें पूरी जानकारी!

By Saloni uniyal
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किसानों के लिए खुशखबरी! सिंचाई के लिए 54,000 सोलर पंपों पर मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
किसानों के लिए खुशखबरी! सिंचाई के लिए 54,000 सोलर पंपों पर मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

देश में किसानों को सिंचाई के लिए Renewable Energy के रूप में सोलर पंप (Solar Pumps) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum Yojana) के तहत 54 हजार सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। ऐसे में जो किसान सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy) प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सोलर पंप पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60% तक की सब्सिडी (Subsidy) दे रही है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई किसान 2 एचपी (HP) का सोलर पंप लगाता है, जिसकी कुल लागत 2.19 लाख रुपये है, तो इसमें से सरकार 1.70 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इसमें 1.03 लाख रुपये सोलर पंप और 67,500 रुपये टाली के लिए शामिल हैं। किसान को अपने हिस्से के मात्र 79,186 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

कितनी होगी टोकन मनी और जमा करने की प्रक्रिया?

सोलर पंप (Solar Pumps) के लिए आवेदन के समय किसान को 5,000 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी। इसके बाद टोकन कंफर्म होने के 14 दिनों के भीतर किसान को शेष राशि का चालान जनरेट कर इंडियन बैंक में या ऑनलाइन जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर आवेदन निरस्त हो सकता है और टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी। योजना के तहत सोलर पंप वितरण ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

सोलर पंप पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. कृषक पंजीकरण
  2. आधार कार्ड
  3. निवास प्रमाण-पत्र
  4. खेत के कागजात (खसरा खतौनी की कॉपी)
  5. बैंक पासबुक की कॉपी
  6. सोलर पंप के लिए कृषक अंशदान का बैंक ड्राफ्ट

सोलर पंप के लिए आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के किसान पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।

आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • बोरिंग आवश्यक: 2 HP वाले पंप के लिए 4 इंच, 3 और 5 HP के लिए 6 इंच, और 7.5 व 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होनी अनिवार्य है।
  • बोरिंग की जिम्मेदारी किसान की होगी: सत्यापन के दौरान बोरिंग नहीं होने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा और टोकन राशि जब्त कर ली जाएगी।
  • ऋण सुविधा: किसान यदि शेष राशि के लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो उन्हें कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के तहत ब्याज में छूट दी जाएगी।
  • स्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं: एक बार सोलर पंप लगने के बाद भूमि परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अगर किसान स्थान बदलता है, तो पूरी अनुदान राशि वसूल की जाएगी।
  • डीजल पंप का प्रतिस्थापन: सरकार डीजल पंप और अन्य पारंपरिक सिंचाई साधनों को सोलर पंप में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
  • बिजली कनेक्शन हटेगा: जिन ट्यूबवेल पर सोलर पंप लगाए जाएंगे, उनका पहले का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा और भविष्य में बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा।
  • दोहित और अति-दोहित क्षेत्रों में प्रतिबंध: अत्यधिक जल दोहन वाले क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना नहीं होगी।
  • सूक्ष्म सिंचाई तकनीक: यदि किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीक (Micro Irrigation) का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा।

धोखाधड़ी से सतर्क रहें

सोलर पंप पर सब्सिडी के नाम पर कई धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। किसानों को केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन और भुगतान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है।

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