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हाउस टैक्स छूट योजना: किसे मिलेगी कितनी राहत? कैसे करें आवेदन? अभी जानें पूरी जानकारी!

क्या आप हाउस टैक्स पर छूट चाहते हैं? यह योजना किसे मिलेगी और आवेदन कैसे करें, जानें पूरी प्रक्रिया। इस जानकारी से पाएं अधिक राहत और बचत, अभी पढ़ें!

By Saloni uniyal
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हाउस टैक्स छूट योजना: किसे मिलेगी कितनी राहत? कैसे करें आवेदन? अभी जानें पूरी जानकारी!
हाउस टैक्स छूट योजना: किसे मिलेगी कितनी राहत? कैसे करें आवेदन? अभी जानें पूरी जानकारी!

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने हाउस टैक्स छूट (House Tax Waiver) योजना की घोषणा की है, जिससे राजधानी के निवासियों और व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के बकाए का भुगतान करने पर पिछले सभी बकाया टैक्स माफ कर दिए जाएंगे। यह योजना खासतौर पर छोटे और मध्यम संपत्ति मालिकों को राहत देने के लिए बनाई गई है।

क्या है हाउस टैक्स छूट योजना?

दिल्ली के हजारों घर मालिकों और छोटे व्यवसायों को टैक्स माफी का अवसर प्रदान करने वाली इस योजना का ऐलान दिल्ली के मेयर महेश खिंची, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज, सदन के नेता मुकेश गोयल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया। मेयर खिंची के अनुसार, यह योजना दिल्लीवासियों को टैक्स भुगतान में राहत देने के साथ-साथ टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पारदर्शी बनाएगी और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगी।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ

इस योजना से मकान मालिकों और छोटे व्यापारियों को पर्याप्त सहायता मिलेगी। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

1. 100 वर्ग गज से कम की संपत्ति पर पूर्ण टैक्स छूट

जो लोग 100 वर्ग गज या उससे कम की संपत्ति में रहते हैं या व्यवसाय करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का हाउस टैक्स नहीं देना होगा। इससे छोटे घरों और दुकानदारों को सीधा फायदा मिलेगा। खासकर लक्ष्मी नगर और पटेल नगर जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को इस छूट से राहत मिलेगी।

2. 100 से 500 वर्ग गज तक की संपत्तियों पर 50% की छूट

100 से 500 वर्ग गज के बीच की संपत्तियों के मालिकों को 50% टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इससे मिड-साइज प्रॉपर्टी मालिकों का टैक्स भुगतान का बोझ कम होगा। साउथ एक्सटेंशन और वसंत कुंज जैसे पॉश इलाकों में रहने वाले निवासी इस कटौती से लाभान्वित होंगे।

3. 1,300 हाउसिंग सोसायटीज को 25% टैक्स छूट

पहली बार, लगभग 1,300 हाउसिंग सोसायटीज को भी टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। पहले ये सोसायटी टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं थीं, लेकिन अब मयूर विहार और जनकपुरी जैसी हाउसिंग सोसायटी के निवासी भी इस लाभ का फायदा उठा सकेंगे।

4. छोटे व्यवसायों को राहत

चांदनी चौक और करोल बाग जैसे प्रमुख बाजारों में स्थित छोटे व्यवसायों को भी इस योजना के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। इससे स्थानीय व्यवसायों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और टैक्स का बोझ कम होगा।

इन इलाकों को मिलेगा टैक्स छूट का फायदा

दिल्ली के कई इलाकों में स्थित संपत्तियों को इस योजना के तहत टैक्स छूट मिलेगी। इसमें प्रमुख रूप से:

  • लक्ष्मी नगर और पटेल नगर: यहां 95 वर्ग गज तक की संपत्तियों पर पूरी तरह से हाउस टैक्स माफ होगा।
  • साउथ एक्सटेंशन और वसंत कुंज: 450 वर्ग गज तक की संपत्तियों को 50% टैक्स छूट मिलेगी।
  • चांदनी चौक और करोल बाग: छोटे व्यवसायों पर टैक्स में छूट मिलेगी।
  • मयूर विहार और जनकपुरी: हाउसिंग सोसायटीज को 25% की छूट मिलेगी।

योजना का उद्देश्य और लाभ

दिल्ली सरकार और MCD का मुख्य उद्देश्य इस योजना के जरिए आम जनता को राहत देना और टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है। इससे न केवल टैक्स भरने वालों को फायदा होगा, बल्कि सरकारी खजाने में भी अधिक टैक्स जमा होगा क्योंकि लोग टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित होंगे।

मेयर महेश खिंची ने कहा कि यह योजना आम आदमी पार्टी के वादों को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह टैक्स कलेक्शन में सुधार लाने के साथ-साथ करदाताओं की चिंताओं को भी दूर करेगा।

कब और कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक मकान मालिक और व्यापारी MCD के पोर्टल पर जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

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