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गाड़ी पर लिखी ये लाइन तो कटेगा तगड़ा चालान! नए ट्रैफिक नियम से बचने के लिए तुरंत जानें ये नियम

सरकार ने नंबर प्लेट पर जाति, धर्म या स्लोगन लिखने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपकी गाड़ी पर ऐसा कुछ लिखा है, तो पुलिस कभी भी चालान काट सकती है! जानें नया नियम, जुर्माने की रकम और बचने का तरीका

By Saloni uniyal
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गाड़ी पर लिखी ये लाइन तो कटेगा तगड़ा चालान! नए ट्रैफिक नियम से बचने के लिए तुरंत जानें ये नियम
गाड़ी पर लिखी ये लाइन तो कटेगा तगड़ा चालान! नए ट्रैफिक नियम से बचने के लिए तुरंत जानें ये नियम

नई दिल्ली: सड़क पर चलते समय आपने अक्सर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर अलग-अलग स्लोगन, शायरी, धर्म या जाति से जुड़े शब्द लिखे देखे होंगे। कई वाहन मालिक अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्टाइलिश बनाने के लिए लाखों रुपये तक खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ट्रेंड अब आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है? मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicle Act, 1988) और 2023 में लागू किए गए नए नियमों के तहत अब नंबर प्लेट पर इस तरह के शब्द लिखवाना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर वाहन मालिक को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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क्या कहता है नियम?

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, किसी भी वाहन की नंबर प्लेट पर जाति, धर्म, समुदाय या कोई भी आपत्तिजनक शब्द लिखना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। सरकार का यह कदम सड़कों पर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और समाज में समानता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

2023 में सख्त हुए नियम, बढ़ा जुर्माना

सरकार ने 2023 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर इसे और अधिक सख्त बना दिया है। अब गाड़ियों की नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार का जातिगत या धार्मिक पहचान दर्शाने वाले शब्द या स्टिकर लगाना पूरी तरह गैरकानूनी है। अगर कोई वाहन मालिक ऐसा करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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कितना देना होगा जुर्माना?

  • पहली बार उल्लंघन करने पर: 1,000 रुपये तक का चालान
  • दोबारा या बार-बार उल्लंघन करने पर: 5,000 रुपये तक का जुर्माना

इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी गाड़ी का पंजीकरण (Registration) रद्द भी किया जा सकता है।

क्यों लागू किया गया यह नियम?

इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर सामाजिक भेदभाव को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। कई बार गाड़ियों पर जातिगत पहचान दर्शाने वाले शब्द लिखे होते हैं, जिससे सड़क पर टकराव या असमानता की स्थिति बन सकती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।

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नंबर प्लेट को लेकर और क्या हैं नियम?

  1. सिर्फ सरकार द्वारा निर्धारित फॉन्ट और स्टाइल में होनी चाहिए नंबर प्लेट
  2. ब्लैक एंड व्हाइट नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए (सामान्य वाहनों के लिए)
  3. व्यावसायिक वाहनों के लिए पीले और काले रंग की नंबर प्लेट अनिवार्य
  4. नंबर प्लेट पर अतिरिक्त स्टिकर, स्लोगन या अन्य गैरजरूरी चीजें लगाना प्रतिबंधित

अगर आपकी गाड़ी पर ऐसा कुछ लिखा है तो तुरंत हटाएं

अगर आपकी गाड़ी पर भी जाति, धर्म या कोई अन्य प्रतिबंधित शब्द लिखा हुआ है तो आज ही इसे हटा दें। पुलिस अब इस नियम का सख्ती से पालन करवा रही है और सड़क पर चेकिंग के दौरान गाड़ियों की जांच कर रही है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो वाहन मालिक को मौके पर ही चालान भरना पड़ सकता है।

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