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Traffic Rules: जल्द बनवाएं ये सर्टिफिकेट, वरना भारी जुर्माना पक्का!

दिल्ली में सख्त कार्यवाही: बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पकड़े गए तो भारी जुर्माने के साथ हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित! जानें कैसे बचें इस महंगे चालान से और क्या हैं नए नियम। अभी पढ़ें वरना पड़ेगा महंगा

By Saloni uniyal
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Traffic Rules: जल्द बनवाएं ये सर्टिफिकेट, वरना भारी जुर्माना पक्का!
Traffic Rules: जल्द बनवाएं ये सर्टिफिकेट, वरना भारी जुर्माना पक्का!

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि यह सभी की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होने के बाद से, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। PUC सर्टिफिकेट न होने पर वाहन मालिकों को भारी जुर्माना और अन्य कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

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पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने के लिए PUC सर्टिफिकेट का होना अत्यंत आवश्यक है। वाहन मालिकों को चाहिए कि वे समय-समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराएं और वैध सर्टिफिकेट प्राप्त करें। नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

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PUC सर्टिफिकेट की अनिवार्यता और जुर्माना

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के अनुसार, प्रत्येक वाहन के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पाया जाता है, तो वाहन मालिक को ₹10,000 तक का जुर्माना या तीन महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।

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दिल्ली में सख्त कार्यवाही

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू की है। हाल ही में, अक्टूबर 2024 के मध्य से 31 अक्टूबर 2024 तक, लगभग 54,000 वाहनों को बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया।

PUC सर्टिफिकेट शुल्क में वृद्धि

जुलाई 2024 में, दिल्ली सरकार ने PUC सर्टिफिकेट शुल्क में वृद्धि की है। अब, पेट्रोल, CNG, या LPG से चलने वाले दो और तीन पहिया वाहनों के लिए शुल्क ₹80 है, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए यह ₹110 और डीजल वाहनों के लिए ₹140 निर्धारित किया गया है। यह वृद्धि 13 वर्षों के बाद की गई है, जिससे प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालन में सुधार होगा।

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प्रदूषण जांच केंद्रों में अनियमितताएँ

  • हालांकि, कुछ प्रदूषण जांच केंद्रों में अनियमितताओं की खबरें भी सामने आई हैं। नवंबर 2024 में एक जांच में पाया गया कि कुछ केंद्र बिना वाहन की उचित जांच के ही PUC सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।

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वाहन मालिकों के लिए सुझाव

  • नियमित जांच: अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट समय-समय पर नवीनीकृत कराएं और सुनिश्चित करें कि यह हमेशा वैध हो।
  • अधिकृत केंद्रों का चयन: केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों से ही सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
  • दस्तावेज़ साथ रखें: वाहन चलाते समय हमेशा वैध PUC सर्टिफिकेट अपने साथ रखें ताकि किसी भी जांच के दौरान प्रस्तुत किया जा सके।
  • शुल्क की जानकारी रखें: नवीनतम शुल्क दरों की जानकारी रखें और उसी के अनुसार भुगतान करें।

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