
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने New India Co-Operative Bank के ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए 25,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति दे दी है। इससे पहले, रिजर्व बैंक ने बैंक पर कारोबारी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण खाताधारक अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। अब RBI के इस नए फैसले से खाताधारकों को आंशिक राहत मिली है।
बैंक पर प्रतिबंध और ग्राहकों की परेशानियां
कुछ समय पहले RBI ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर सख्त कदम उठाते हुए उसके कारोबारी संचालन को प्रतिबंधित कर दिया था। इस प्रतिबंध के तहत बैंक न तो कोई नया लोन जारी कर सकता था और न ही किसी तरह की नई जमा स्वीकार कर सकता था। इससे बैंक के खाताधारक काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वे अपने ही खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे।
27 फरवरी से मिल सकेगी निकासी की सुविधा
RBI ने बैंक के वित्तीय हालात की समीक्षा करने के बाद खाताधारकों को कुछ राहत देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, 27 फरवरी 2025 से प्रत्येक खाताधारक को अपने खाते से 25,000 रुपये तक निकालने की अनुमति होगी। इस निकासी की सुविधा बैंक की शाखाओं और एटीएम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
आधे खाताधारक निकाल सकेंगे पूरा बैलेंस
रिजर्व बैंक के अनुसार, इस राहत का सीधा लाभ बैंक के करीब 50% खाताधारकों को होगा, जो अपना पूरा बैलेंस निकाल सकेंगे। वहीं, अन्य खाताधारकों को अपने खाते से अधिकतम 25,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति होगी। यह सुविधा बैंक की ब्रांच और एटीएम चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होगी। हालांकि, खाताधारकों को ध्यान रखना होगा कि वे अपनी कुल जमा राशि के भीतर ही निकासी कर सकते हैं।
90% से अधिक ग्राहकों की जमा राशि सुरक्षित
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक के 90% से अधिक खाताधारकों की जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के नियमों के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है।
DICGC के तहत दावे की प्रक्रिया
DICGC के नियम 18A के अनुसार, खाताधारकों को अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए 45 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ग्राहकों को 30 मार्च 2025 तक अपने सभी दावों से जुड़े प्रमाणपत्र, एक वैकल्पिक बैंक खाता नंबर और उसकी जानकारी बैंक को देनी होगी। इसके बाद उनकी सुरक्षित राशि सीधे उनके नए बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।